*TV 20 NEWS || AZAMGARH :हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह गिरफ्तार*
*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.08.2026*
*थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़*
*🔹हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के गैंगलीडर अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह गिरफ्तार।*
*🔹थाना अतरौलिया पुलिस ने वांछित अभियुक्त को ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास से हिरासत में लिया।*
*🔹गिरफ्तार अभियुक्त थाना अतरौलिया का HS-13B है तथा उसके विरुद्ध हत्या, आर्म्स एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 05 अभियोग पंजीकृत हैं।*
*पूर्व का विवरण-*
दिनांक 19.08.2026 को थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे की लिखित तहरीर पर थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 325/26 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 बनाम अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह एवं संजीव पाण्डेय उर्फ संजू पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर हत्या/हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध कारित किए जाने का उल्लेख है। अभियुक्त अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह गैंगलीडर है।
*गिरफ्तारी का विवरण-*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 19.08.2026 को व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को ग्राम सेल्हरापट्टी अंडरपास से समय 13:55 बजे हिरासत में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0 325/26 धारा 2(b)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986, थाना अतरौलिया।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह पुत्र स्व0 सीताराम सिंह निवासी ग्राम नाउपुर, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़, उम्र 40 वर्ष (HS-13B)।
*पूर्व का आपराधिक इतिहास-*
1. मु0अ0सं0 163/25 धारा 105/109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया।
2. मु0अ0सं0 437/08 धारा 302/504 भादवि, थाना अतरौलिया।
3. मु0अ0सं0 438/08 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना अतरौलिया।
4. मु0अ0सं0 329/22 धारा 323/504/506 भादवि, थाना अतरौलिया।
5. मु0अ0सं0 74/09 धारा 2/3(1) गैंगस्टर एक्ट, थाना अतरौलिया।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
व0उ0नि0 पवन कुमार सिंह, का0 सौरभ राय एवं का0 विजय प्रताप यादव, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़।






