*TV 20 NEWS || AZAMGARH :हत्या के प्रयास में दोषी को 5 साल का कठोर कारावास*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-29.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा द्वारा *हत्या के प्रयास के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 25000/- रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया ।*
*थाना पवई में पंजीकृत अपराध जिसमें 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष को कठोर कारावास व 250000/- रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया ।*
➡ दिनांक-02.12.2014 को वादी मुकदमा वली उल्लाह पत्र इलियास निवासी ग्राम महुआ, थाना पवई जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्त मुस्लिम पुत्र स्व0 बदरुद्दीन निवासी महुआ, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी को दिनांक 01.12.2014 को रात्रि में शौच करके वापस आते समय गाली गलौज देते हुए गोली मार देना, गोली बायें पैर में घुटने के नीचे लगी व गोली की आवाज सुनकर लोगों के इकट्ठा होने पर अभियुक्त का फरार हो जाना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0-122/2014 धारा-307,504 भादवि (परिवर्तित धारा 325 भादवि) पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 29.09.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ (PC Act) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त मुस्लिम पुत्र स्व0 बदरुद्दीन निवासी महुआ, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 25000 /-(पचीस हजार ) रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया ।*