*TV 20 NEWS || AZAMGARH :गैंगस्टर एक्ट में आरोपी राजन यादव को 7 साल की सजा*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक-29.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में *जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष 25 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष 25 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-03.09.2019 को वादी मुकदमा निरीक्षक श्री प्रशान्त मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर जी कि *अभियुक्त राजन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी भीरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0-230/2019 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-29.09.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष गैंग0/पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त राजन यादव पुत्र विजय बहादुर यादव निवासी भीरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष 25 दिवस) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*