लखनऊ। अमिताभ ठाकुर तथा डॉ नूतन ठाकुर ने थाईलैंड की युवती की रहस्यमय मृत्यु के संबंध में डीसीपी पूर्वी लखनऊ द्वारा की जा रही जाँच को पूरी तरह छलावा बताते हुए इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले थाना विभूतिखंड और फिर धारा 154(3) सीआरपीसी में पुलिस कमिश्नर लखनऊ को एफआईआर हेतु शिकायत दी थी। अमिताभ तथा नूतन ने कहा है कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में धारा 5 अनैतिक (व्यापार) निवारण अधिनियम 1956 के साथ 120B, 177, 201, 203, 465 and 466 आईपीसी का अपराध बन रहा है, जो संज्ञेय अपराध है, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। मामले में कई संदिग्ध तथ्य पहले ही सामने आ चुके हैं तथा तमाम आधिकारिक बयानों एवं अभिलेखों में भी भारी विरोधाभाष है। इसके बाद भी लखनऊ पुलिस जल्दबाजी में जाँच कर सभी आरोपित व्यक्तियों को क्लीनचिट देते हुए उलटे आईपी सिंह सहित तीन अन्य पर ही मुक़दमा दर्ज कर दबाव बना रही हैं, जिससे उनकी मंशा स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि इन स्थितियों में अब वे एफआईआर हेतु कोर्ट जा रहे हैं।
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