*TV 20 NEWS || AZAMGARH : आज 17 एवं 24 अक्टूबर को मतदाता पंजीकरण के लिए विशेष कैंप आयोजन हेतु राजनीतिक पदाधिकारियों संग बैठक संपन्न*

 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी, एकीकृत मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन 12 नवंबर को

आजमगढ़ 16 अक्टूबर 2026

जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार के अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों संग बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई । बैठक में बताया गया कि
निरन्तर पुनरीक्षण-2026 के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार
17 एवं 24 अक्तूबर 2026 को विशेष अभियान की तिथि निर्धारित की गयी है। फलस्वरूप राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जाती है कि आप द्वारा नियुक्त किये गये बी०एल०ए० को निर्देशित करें कि वे 17 एवं 24 अक्तूबर 2026 को विशेष अभियान दिवस में फार्म 6, 7 एवं 8 प्राप्त करने के लिए बी०एल०ओ० को सहयोग प्रदान करने कष्ट करें। 24 अक्टूबर 2026 तक ही फार्म प्राप्त किये जायेगें।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-कार्यक्रम गतिविधियों के अंतर्गत एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन
12 नवंबर ,दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि
12.11.2026 से 11.12.2026 तक, दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक,मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 04 जनवरी 2027 तक हैं।

अर्हता तिथि-01.01.2027 के आधार पर होने वाले विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया जायेगा, जो दिनांक-12.11.2026 से 11.12.2026 तक सभी मतदान केन्द्रो पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी।

फार्मों और ऑनलाइन आवेदन से संबंधित निर्देश विभिन्न प्रपत्रों की जानकारीः- प्रपत्र-6:-निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराये जाने हेतु। आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में मतदाता सूची नाम जुड़वाने के लिए वर्ष 2003 का कोई विवरण देना अनिवार्य नहीं है; आप वर्तमान पहचान व निवास प्रमाण पत्र के आधार पर प्रपत्र-6 के माध्यम से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं।

प्रपत्र-6ए-प्रवासी भारतीय का नाम निर्वाचक नामावली में जोड़ने के लिए , प्रपत्र-7- नाम हटाने या आपत्ति दर्ज करने के लिए, प्रपत्र-8- निवास परिवर्तन, संशोधन, एपिक (EPIC) बदलने आदि के लिए, जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों आलेख्य प्रकाशित मतदाता सूची की एक-एक प्रति समस्त मान्यता प्राप्त रानजैतिक दलों को साफ्ट कापी (बिना फोटो वाली) एवं हार्ड प्रति (फोटोयुक्त) दिनांक-12.11.2026 को उपलब्ध करायी जायेगी।

समस्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि अपने-अपने बी०एल०ए० के माध्यम से समस्त मतदेय स्थलों के निर्वाचक नामावली का भौतिक परीक्षण करा लें। यदि किसी अर्ह मतदाता का नाम नामावली में छूट गया हो तो नियमानुसार प्रारूप-6, यदि किसी मृतक, शिफ्टेड या डुप्लीकेट मतदाता का नाम नामावली में सम्मिलित हो तो प्रारूप-7 एवं यदि किसी के नाम अशुद्ध हो तो प्रारूप-8 के माध्यम से अपेक्षित कार्यवाही किये जाने हेतु उपयुक्त फार्म भरवाकर पदाभिहित स्थलों, बी०एल०ओ०, ई०आर०ओ० के कार्यालय में ससमय जमा करा सकते है।

पुनरीक्षण अवधि आलेख्य प्रकाशन के पश्चात् जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा ग्राम सभा की बैठक आयोजित किये जाने की तिथि निर्धारित की जायेगी। नियत तिथि को ग्राम सभा की बैठकों के निर्वाचक नामावली पढ़कर सुनाई जायेगी। ग्राम सभा में बैठको की सूचना अलग से दी जायेगी।