*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 17.10.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा चोरी के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 26 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें चोरी के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 26 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-11.10.2024 को वादी मुकदमा अजय मिश्र पुत्र सुरेन्द्र नाथ मिश्र निवासी पटखौली थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित फर्द दी कि अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे घर का ताला तोड़कर कीमती जेवर व 2 लाख 17 हजार रु0 नगद चोरी कर लेना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-570/2024 धारा-331(4),317(2),317(4),305 BNS पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक-17.10.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो/गैंगेस्टर कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त विशाल राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी गौरी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (1 वर्ष 9 माह 26 दिन) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






