*TV 20 NEWS || AZAMGARH :आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र लाइसेंस धारक का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त*

*प्रेस-विज्ञप्ति*
*दिनांकः 01.11.2026*
*जनपद आजमगढ़*

*🔹 आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त शस्त्र लाइसेंस धारक का लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त।*

*🔹 शस्त्र लाइसेंस धारक के विरुद्ध थाना महाराजगंज पर 03 आपराधिक अभियोग पंजीकृत, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी दर्ज है मुकदमा।*

*कार्यवाही का विवरण-*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही तथा लोक सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत आपराधिक इतिहास वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंसों की समीक्षा कर उनके निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में *थाना महाराजगंज क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंस धारक राजबहादुर पुत्र धननाथ, निवासी ग्राम नोबरार देवारा जदीद, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़* के विरुद्ध पंजीकृत आपराधिक अभियोगों एवं शस्त्र के दुरुपयोग की प्रबल संभावना के दृष्टिगत पुलिस द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की संस्तुति की गई थी। पुलिस आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 22.10.2026 को पारित आदेश के क्रम में उक्त शस्त्र धारक का *डीबीबीएल शस्त्र लाइसेंस संख्या 12566 (लाइसेंस संख्या 5883/भाग-2) निरस्त* कर दिया गया है।

*आपराधिक इतिहास-*
अभियुक्त राजबहादुर पुत्र धननाथ के विरुद्ध थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ पर कुल 03 अभियोग पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है-
1. मु0अ0सं0 82/2017, धारा 147/148/149/307/352/395/412/427/504/506 भादवि।
2. मु0अ0सं0 83/2017, धारा 147/148/332/336/341/353/392/504/511 भादवि।
3. मु0अ0सं0 133/2017, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट।

उपरोक्त तीनों अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद में अपराध नियंत्रण, शस्त्रों के दुरुपयोग की रोकथाम एवं लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण सहित अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी है।