*TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना कन्धरापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी पर प्रतिबंधित पशु तस्करी में प्रयुक्त ट्रक एवं रेकी में प्रयुक्त डस्टर कार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांकः 01.11.2026, जनपद आजमगढ़*

*🔹 थाना कन्धरापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी पर प्रतिबंधित पशु तस्करी में प्रयुक्त ट्रक एवं रेकी में प्रयुक्त डस्टर कार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित।*

*🔹 ट्रक में क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाए जा रहे 08 प्रतिबंधित पशु बरामदगी के मामले में जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश, दोनों वाहनों के जब्तीकरण की कार्यवाही।*

*कार्यवाही का विवरण-*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं अवैध परिवहन में संलिप्त व्यक्तियों तथा अपराध में प्रयुक्त वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 30.11.2025 को एसओजी प्रभारी संजय कुमार सिंह मय हमराह एवं थाना कन्धरापुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक ट्रक संख्या UP62T 5312 में अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 08 प्रतिबंधित पशु बरामद किए गए थे। उक्त ट्रक के आगे एक डस्टर कार संख्या UP16AN 3096 चल रही थी, जिसके माध्यम से ट्रक की रेकी की जा रही थी। पुलिस द्वारा दोनों वाहनों को कब्जे में लेते हुए इस संबंध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0 365/2025 धारा 109(1) बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रकरण में विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि ट्रक संख्या UP62T 5312 के वाहन स्वामी विशाल पुत्र चन्देलाल निवासी मदारपुर पटैला, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर तथा डस्टर कार संख्या UP16AN 3096 के वाहन स्वामी जान मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शमशेर निवासी पटैला, थाना खुटहन, जनपद जौनपुर हैं। दोनों वाहन प्रतिबंधित पशुओं के अवैध परिवहन एवं तस्करी की गतिविधि में प्रयुक्त पाए गए थे।

उक्त प्रकरण में थाना कन्धरापुर पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या एवं पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ की संस्तुति के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की धारा 5(क) की उपधारा 7 के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष एवं विपक्षीगण के तर्कों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के उपरान्त दिनांक 12.10.2026 को आदेश पारित करते हुए दोनों वाहनों को राज्य सरकार के पक्ष में सम्पहरित कर दिया गया।

*सम्पहरित वाहनों का विवरण-*
1. एक अदद ट्रक संख्या UP62T 5312 (प्रतिबंधित पशुओं के अवैध परिवहन में प्रयुक्त)।
2. एक अदद डस्टर कार संख्या UP16AN 3096 (प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी में प्रयुक्त ट्रक की रेकी में प्रयुक्त)।

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी एवं अवैध परिवहन में प्रयुक्त वाहनों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु अभियान निरंतर जारी है।