प्रेस-विज्ञप्ति
थाना- मुबारकपुर
376 ए बी भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त शबाब अली को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपया जुर्माना
आज दिनांक- 26.07.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आजमगढ़ द्वारा थाना मुबारकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 137 सन् 2020 अंतर्गत धारा 376 एबी, 506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट व 67 आई टी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शबाब अली पुत्र इमरान अली निवासी पुरा सोफी (हुसैनबाग) थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को धारा 376 एबी में आजीवन कारावास एवं 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड, धारा 67 ए आई टी एक्ट में 05 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।