आजमगढ़ : कृषि यंत्रों को अपने आवश्यकतानुसार माँग/चयन किये जाने का विकल्प ऑनलाईन पोर्टलपर उपलब्ध किया जायेगा – उप निदेशक कृषि
प्रेस नोट
आजमगढ़ 13 सितम्बर– उप निदेशक कृषि, श्री मुकेश कुमार ने अवगत कराया है कि प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेजीड्यू योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद में विभिन्न कृषि यंत्रों में प्राप्त लक्ष्यों के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति हेतु दिये गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कृषि यंत्रों को अपने आवश्यकतानुसार माँग/चयन किये जाने का विकल्प ऑनलाईन पोर्टल (upagriculture.com) पर उपलब्ध किया जायेगा। उन्होने कहा कि जनपद के इच्छुक किसान भाई अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उपलब्ध कृषि यंत्रों/कृषि रक्षा उपकरणों का चयन/माँग लक्ष्य की सीमा तक पहले आओ-पहले पाओ के सिद्धान्त पर प्राप्त कर सकेगें। योजनान्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष 300 प्रतिषत तक बुकिंग कर प्रतिक्षा सूची भी तैयार की जायेगी।
योजनान्तर्गत दो प्रकार के लाभार्थी होंगे। जिसमें व्यक्तिगत कृषक एक ही प्रकार के एक एवं भिन्न प्रकार के दो कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं तथा एफ0पी0ओ0, ग्राम पंचायत एवं सहकारी समितियों को फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना पर 80 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है। पोर्टल पर किसान पंजीकरण हेतु आधार कार्ड अनिवार्य है। आधार कार्ड न होने की दशा में आधार कार्ड हेतु की गयी आवेदन का इनरोलमेन्ट संख्या उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण के लिये टोकन निर्गत किये जाने हेतु विभागीय पोर्टल पर पूर्व से उपलब्ध मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि पोर्टल पर उपलब्ध मोबाईल नम्बर बन्द होगा तो लाभार्थी के नये मोबाईल नम्बर पर ओ0टी0पी0 प्राप्त कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर सकता है। कृषकों द्वारा सभी यंत्रों को कृषि विभाग उ0प्र0 द्वारा इन्पैनल्ड कम्पनियों (जिनकी सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है) के तथा upyantracking.in पोर्टल पर पंजीकृत निर्माता कम्पनी एवं उनके अधिकृत विक्रेता से क्रय करना अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि रू0-01 लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये रू0-5000 तथा रू0- 01 लाख से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये रू0-2500 जमानत धनराशि देय होगी, टोकन जनरेट होने के उपरान्त पोर्टल पर प्रदर्शित कर रहे बैंक खाते में धनराशि जमा किया जायेगा एवं बैंक को जमा की गयी धनराशि के चलान की छायाप्रति कार्यालय में जमा किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्राप्त यंत्रों के लक्ष्य के अन्तर्गत फार्म मशीनरी बैंक (रू0 5 से 15 लाख तक की परियोजना लागत)-29, फार्म मशीनरी बैंक (रू0 5 लाख तक की परियोजना लागत)-19, सुपर स्ट्रा मैनेजमेनट सिस्टम-5, हैप्पी सीडर-11, सुपर सीडर-22, पैडी स्ट्रा चापर-3, थ्रेडर-2, मल्चर-3, श्रव मास्टर-2, रिवरसिवल एम0बी0प्लाऊ-14, रोटरी स्लेशर -02, जिरोटिल सीड ड्रील-25, बेलिंग मशीन-06, स्ट्रा रेक-03, क्राप रीपर, ट्रैक्टर माउण्टेड सेल्फ प्रोपेल्ड-7, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम्बाइन्डर-7 है।
कृषक द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्र भारत सरकार के एफ0एम0टी0टी0आई0 (FMTTI) एवं अन्य केन्द्रीय संस्थान जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। योजना की निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक ‘‘पहले आओ-पहले पाओ’’ के सिद्धान्त पर यंत्रों तथा उपकरणों का टोकन कन्फर्म कर अनुदान से लाभान्वित किया जायेगा।
—-जि0सू0का0 आजमगढ़-13-09-2021—–