देश भर में कोरोना संकट के बीच लगाए गए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों के लिए सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत गृहमंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि लॉकडाउन के दौरान डाक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई दिक्कत या परेशानी न हो। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा कि आवागमन के लिए लगाई गई पाबंदियों के कारण Covid और गैर Covid मैडीकल सर्विस पर असर पड़ सकता है।
दरअसर राजस्थान, हरियाणा, नोएडा समेत कई राज्य सरकारों द्वारा अंतर-राज्यीय सीमाएं बंद करने और मैडीकल अधिकारियों-कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक लगाए जाने के बाद राष्ट्रीय राजधानी समेत कुछ अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने की खबरें आई हैं। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि चिकित्सकों एवं पराचिकित्सकों (पैरा मेडिकल) की अंतर-राज्यीय आवाजाही को जहां जरूरत हो वहां सुगम बनाया जाना चाहिए।
भल्ला ने कहा कि कई स्थानों पर निजी क्लिनिकों और नर्सिंग होम के संचालन की अनुमति नहीं दिए जाने की खबरें आ रही हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि इन चिकित्सा केंद्रों का चालू होना भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये रोजमर्रा के चिकित्सा ढांचे का अभिन्न अंग हैं और अस्पतालों का बोझ कम करते हैं। गृह सचिव ने कहा कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र के अधिकारी सभी चिकित्सा पेशेवरों, नर्सों, पराचिकित्सकों, सफाई कर्मी एवं एंबुलेंसों को निर्बाध आवाजाही की अनुमति दें। वे सभी निजी क्लिनिकों, नर्सिंग होम और लैब का तमाम चिकित्सा पेशेवरों एवं कर्मियों के साथ खुलना सुनिश्चित करें।