आजमगढ़ में अवकाश, लॉकडाउन व रात्रि में चोरी-छिपे नियमों के विपरीत कराया जा रहा है निर्माण कार्य, दर्ज होगा एफआईआर
आजमगढ़ 21 मई– सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मौजा एलवल (मातबरगंज) थाना कोतवाली के सामने (बन्धा रोड के समानान्तर) राजीव गुप्ता पुत्र सुबाष चन्द गुप्ता द्वारा भूखण्ड क्षेत्रफल 422.86 वर्ग मीटर पर भवन मानचित्र परमिट सं0 149 दिनांक 3 मई 2019 द्वारा दिनांक 2 जुलाई 2019 को स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृति में स्टील्ट फ्लोर पर वाहनों की पार्किंग तथा प्रथम एवं द्वितीय तल पर व्यवसायिक मानचित्र स्वीकृत है। विपक्षी राजीव गुप्ता द्वारा उक्त स्वीकृति के विपरीत फ्रन्ट सेट बैंक में पिलर्स हेतु सरिया निकालकर समस्त रियर सेट बैक-13.30 फिट आच्छादित करते हुये स्वीकृत के विपरीत बेसमेन्ट की छत डालकर भूतल पर शटरिंग का कार्य कराया जा रहा है। राजीव गुप्ता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत किये जा रहे उक्त कार्य को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा लॉकडाउन के प्रारम्भ होने से पूर्व दिनांक 17 मार्च 2020 को स्वीकृत मानचित्र की प्रति से स्थल पर सेट बैक के भाग को स्वयं निर्माणकर्ता राजीव गुप्ता एवं उनके लेबर-मिस्त्री के समक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हांकित करा दिया गया था, किन्तु उक्त के बाद भी राजीव गुप्ता द्वारा समस्त रियर सेट बैक आच्छादित करते हुये बेसमेन्ट की छत लॉकडाउन अवधि में डाल दी गयी है तथा वर्तमान में भूतल पर पिलर्स एवं दीवारों का निर्माण कार्य आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार-बार रोकने पर भी चोरी-छिपे रात्रि व लॉकडाउन एवं अवकाश के दिनों में करते हुये भूतल की छत डालने हेतु शटरिंग का निर्माण किया जा रहा है। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक निर्माण कार्य को दिनांक 15 मई 2020 को भी रोकवाते हुये प्रतीकात्मक रूप से हल्के निर्माण उपकरण स्थल से जब्त कराकर प्राधिकरण कार्यालय में रखवाया गया है। दिनांक 20 मई 2020 के निरीक्षण में भी प्रासंगिक स्थल पर निर्माण कार्य होता हुआ पाया गया। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के बार-बार रोकने पर भी चोरी-छिपे रात्रि व लॉकडाउन एवं अवकाश के दिनों में नियमों के विपरीत निर्माण कार्य किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक अनधिकृत निर्माण स्थल को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 28 (क) के प्राविधान के अन्तर्गत सील कर थाना-कोतवाली (शहर) आजमगढ़ की अभिरक्षा में दे दिया गया है। निर्माणकर्ता द्वारा सीलबन्दी की कार्यवाही का उल्लंघन करने पर निर्माणकर्ता राजीव गुप्ता पुत्र सुबाष चन्द गुप्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। यह भी आदेश दिया गया कि इसके उपरान्त उपर्युक्त परिसर में किसी भी प्रकार का निर्माण/विकास पूर्णतया वर्जित रहेगा। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।