चन्दौली : गैर-इरादतन हत्या के दोषी 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित

प्रेस नोट दिनांक-30.01.2025
(ऑपरेशन कन्विक्शन)
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उत्तरप्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में प्रचलित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान में जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को दिलाई जा रही सजा।
गैर-इरादतन हत्या के दोषी 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।
थाना चकिया के मुकदमें में दोषसिद्ध का विवरण-
1-दिनांक 29.04.2019 को धारा 304भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.अर्जुन हलवाई पुत्र स्व0 जगदीश निवासी सिकन्दरपुर पुर थाना चकिया चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 105/2019 धारा 304 भादवि व 3(2)(v)SC/ST एक्ट थाना चकिया में पंजीकृत किया गया।
   उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल व श्री जय प्रकाश सिंह (एडीजीसी  व थाना चकिया के पैरोकार हे0का0 बीर बहादुर की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप दिनांक 30.01.2025 को मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री रामबाबू यादव (स्पे0जज एससी/एसटी कोर्ट) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त 1.अर्जुन हलवाई पुत्र स्व0 जगदीश निवासी सिकन्दरपुर पुर थाना चकिया चन्दौली को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 50000 रु0के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।