त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली 2020 के वृहद पुनरीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी – जिलाधिकारी
आजमगढ़ 18 सितम्बर– जिला मजिस्ट्रेट/जिली निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली 2020 के वृहद पुनरीक्षण कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। जिसके अन्तर्गत 05 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही की जायेगी तथा बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन उन्हें तत्सम्बन्धी जानकारी देना तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, उपर्युक्त दोनों कार्यवाही पृथक्-पृथक तथा समानान्तर चलेगी। दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण किया जायेगा। 01 अक्टूबर 2020 से 05 नवम्बर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। 06 नवम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जाँच किया जायेगा। 13 नवम्बर 2020 से 05 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करना, 06 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जायेगा। 06 दिसम्बर 2020 से 12 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण किया जायेगा तथा दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त किया जायेगा। 13 दिसम्बर 2020 से 19 दिसम्बर 2020 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। 20 दिसम्बर 2020 से 28 दिसम्बर 2020 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा दिनांक 29 दिसम्बर 2020 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा।
उन्होने कहा कि उपर्युक्त निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। निर्वाचक नामावली के वृदह पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करायी जायेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिगत पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी अधिकारियों/कार्मिकों को कतिपय बातें ध्यान में रखना होगा, जिसमें अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा, कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जायंे, फेस मास्क लगाये रखना होगा, किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए 02 गज की दूरी से वार्ता की जायेगी। अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नही किया जायेगा। सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात हाथों को सेनिटाइज किया जायेगा। कार्मिक कन्टेनमेंट जोन में नही जायेंगे। कन्टेनमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हों या कोविड पाॅजीटिव हों, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।