प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार के तहत 18 वर्ष से ऊपर के लोग ले सकते हैं भाग

आजमगढ़ 19 सितम्बर– जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद चैधरी ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार का एक क्रान्तिकारी निर्णय है, जिसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को विलय कर तैयार किया गया है, जिसका खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल अभिकरण है। उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करता है।
योजनान्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए रू0-25 लाख तथा सेवा क्षेत्र के लिए रू0-10 लाख के ऋण की व्यवस्था है, जिसमें आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछडी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक) को 35 प्रतिशत् तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत् एक मुश्त अनुदान का प्राविधान है। उक्त योजना का लाभ 18 वर्ष से ऊपर की आयु के पुरुष/महिला लें सकते है। योजनान्तर्गत आनलाईन पीएमईजीपी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन जिला स्तरीय टीएफसी द्वारा कर के बैंक को प्रेषित किया जाता है।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया है कि उपरोक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु कुल 37 इकाई स्थापनार्थ एवं 296 रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसमें 111 लाख मार्जिन मनी अनुदान आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत 118 आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित किया गया है, बैंकों द्वारा कुल 25 इकाई स्वीकृत की गयी है, जिसके सापेक्ष 270 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसी के साथ ही बैंकों द्वारा स्वीकृत 25 इकाई के सापेक्ष 10 इकाई को 81 लाख की धनराशि वितरित कर दी गयी है।