*TV 20 NEWS || AZAMGHARH : थाना बिलरियागंज अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध नशीले पदार्थ रखने के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि 3 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना बिलरियागंज अवैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 03 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 22.12.2008 को वादी मुकदमा थानाध्यक्ष तत्कालीन श्री तेज प्रताप सिंह थाना बिलरियांगज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त विजय उर्फ पप्पू राय पुत्र भगवान राय निवासी ग्राम श्रीनगर (सियरहा) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 296 डायजापाम की गोली बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना बिलरियांगज पर मु0अ0सं0- 975/2008 धारा-8/21/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 16.09.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश- 3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय उर्फ पप्पू राय पुत्र भगवान राय निवासी ग्राम श्रीनगर (सियरहा) थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 3 माह के कारावास व 15000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






