TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मेंहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 01 आरोपी अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 91 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास व 91 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मेंहनाजपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास के 01 आरोपी अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व 91 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 24.10.2019 को वादिनी श्रीमती प्रभावती सिंह पत्नी वंश बहादुर सिंह निवासी करसड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तः विजय बहादुर सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी करसड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी के पति व देवर को लाठी डण्डे से मार कर घायलकर देना जिससे वादिनी के पति वंश बहादुर सिंह के सर मे गम्भीर चोट आना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर पर मु0अ0सं0- 83/2019 धारा-308,34,323,452, 427, 504,506 भादवि व 7 CLA पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 24.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विजय बहादुर सिंह पुत्र सीताराम सिंह निवासी करसड़ा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के कठोर कारवास व 91 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






