TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट कर गम्भीर रुप से चोटिल करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 17000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट कर गम्भीर रुप से चोटिल करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 17000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट कर गम्भीर रुप से चोटिल करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 07 वर्ष के साधारण कारावास व 17000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 24.06.1992 को वादी मुकदमा अब्दुल वारी पुत्र मो0 नजीर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- सरफराज पुत्र अब्दुल हई 2- खर्शीद पुत्र अब्दुल हई निवासीगण ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के घर में घूसकर मार पीटकर गम्भीर रुप से चोटिल कर देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-209/1992 धारा-452,323,326 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त मे 12 गवाह परीक्षित हुए ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 22.12.2025 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कोर्ट नं0 -10 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- सरफराज पुत्र अब्दुल हई 2- खर्शीद पुत्र अब्दुल हई निवासीगण ग्राम इब्राहिमपुर, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 7 वर्ष के साधारण कारावास व 17,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।