TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 अभियुक्ता को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में दोषी करार देते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ थाना रानी की सराय में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 अभियुक्ता को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

➡ दिनांक- 09.02.2014 को वादिनी मुकदमा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्ता पार्वती देवी पत्नी सुरेश निवासी रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता न चलना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-13/2014 धारा-363,366 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 06 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-10.04.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्ता पार्वती देवी पत्नी सुरेश निवासी रुदरी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।