TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा वादी के दरवाजे बुलेट मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (17 माह 23 दिन) के कारावास की सजा व 5000/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 28.08.24 को वादी मुकदमा शेरबहादुर सिंह पुत्र लल्लन सिंह निवासी मैनुद्दीनपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गु गुप्ता निवासी ब्लाक नं0- 20 मकान नं0- 232 कांशीराम आवास डी0ए0वी0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के दरवाजे से बुलेट मोटर साइकिल चोरी करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 321/2024 धारा-303(2),317(2),317(4) B.N.S. पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार किये जाने के उपरान्त ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 22.04.2026 को मा0 न्यायालय FTC/ गैगे0 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपक गुप्ता पुत्र जग्गु गुप्ता निवासी ब्लाक नं0- 20 मकान नं0- 232 कांशीराम आवास डी0ए0वी0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (17 माह 23 दिन ) के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






