TV 20 NEWS || AZAMGARH :थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें टॉवर की बैटरी चोरी करने के आरोप में 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करने के आरोप में 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें टॉवर की बैटरी चोरी करने के आरोप में 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 19.01.23 को वादी मुकदमा तत्कालीन सत्यम सिंह पुत्र श्रीराम जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी तिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के द्वारा टॉवर की बैटरी चोरी करना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 26/23 धारा-379/34,413/34,414/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡️जिसके क्रम में दिनांक- 11.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र स्व0 चन्द्रप्रकाश सिंह निवासी लिलहुआ थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास व 4000/00- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






