TV 20 NEWS ||AZAMGARH , थाना तहबरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा गैर इरादतन हत्या के आरोप में 05 वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना तहबरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें गैर इरादतन हत्या के आरोप में अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 21.06.2022 को वादी मुकदमा रीना पत्नी सन्तोष निवासी इसरपार खास थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त सूरज पुत्र पलकधारी निवासी चाँदपुर कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा पिकप से वादिनी के दरवाजे के पास बैठे 04 लोगो को टक्कर मार दिया जिससे इलाज के दौरान 03 लोगो की मृत्यु हो जाना ।
➡️ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-104/22 धारा-304,308,120B भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡️जिसके क्रम में दिनांक-16.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-01 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सूरज पुत्र पलकधारी निवासी चाँदपुर कुसमहरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास व 16000/- हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






