TV 20 NEWS || AZAMGARH; थाना तरवां शादी का झांसा देकर युवती को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार पीड़िता के बयान के आधार पर मुकदमे में बढ़ायी गयी गंभीर धाराएं, अभियुक्त भेजा गया न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में महिला सम्बन्धित अपराधों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर युवती को भगाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 19.05.2026 को थाना स्थानीय पर प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त सौरभ सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी ग्राम बसीला पोस्ट मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा एक युवती को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना तरवां पर मु0अ0सं0 97/2026 धारा 137(2), 87 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 21.05.2026 को युवती एवं अभियुक्त थाना स्थानीय पर उपस्थित हुए। युवती को महिला आरक्षी की सुपुर्दगी में देकर उसका बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर मुकदमे में धारा 69, 115(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी तथा धारा 137(2) बीएनएस की घटोत्तरी की गयी। तत्पश्चात अभियुक्त सौरभ सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी ग्राम बसीला पोस्ट मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को उसके अपराध का बोध कराते हुए समय करीब 20:00 बजे थाना परिसर से गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायालय भेज दिया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह युवती को अपने साथ दिल्ली लेकर गया था, किन्तु बाद में पारिवारिक एवं सामाजिक कारणों से शादी करने से इंकार कर दिया, जिसके उपरांत उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया।
पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 97/2026 धारा 87, 69, 115(2) बीएनएस थाना तरवां जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त-
सौरभ सोनकर पुत्र संजय सोनकर निवासी ग्राम बसीला पोस्ट मेंहनगर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ।