*TV 20 NEWS || AZAMGARH:अपमिश्रित शराब रखने के मामले में आरोपी को 20 दिन के कारावास व ₹8 हजार जुर्माने की सजा*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 27.06.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना कोतवाली में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 09.04.2010 को वादी मुकदमा उ0नि0 महन्थ राम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त बिरजा यादव पुत्र सुरजा यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 5 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0-544/2010 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 27.06.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/ एन्टीकरप्शन(SPL) कोर्ट नं0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त बिरजा यादव पुत्र सुरजा यादव निवासी आहोपट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (20 दिवस) के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






