*TV 20 NEWS || AZAMGARH : 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी करार, आरोपी को 34 दिन की सजा व ₹2500 जुर्माना*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 04.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध शस्त्र 01 अदद देशी कट्टा व 01 अदद कारतूस .315 बोर रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि 34 दिवस के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना तरवां में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अवैध शस्त्र 01 अदद देशी कट्टा व 01 अदद कारतूस .315 बोर रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि 34 दिवस के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 07.02.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना तरवां जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान *अभियुक्त रविन्द्र यादव उर्फ गब्बर पुत्र पूजन यादव निवासी ग्राम लखन्सीपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 01 अदद देशी कट्टा व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरवां पर मु0अ0सं0- 66/2008 धारा-3/25 Arms Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 04.07.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त रविन्द्र यादव उर्फ गब्बर पुत्र पूजन यादव निवासी ग्राम लखन्सीपुर, थाना मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ को जेल में बितायी गयी अवधि 34 दिवस के कारावास व 2500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*






