*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 10.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को *जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-18.10.2014 को वादी मुकदमा उ0नि0 अनिल चन्द्र तिवारी तत्कालीन थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान *अभियुक्त शिवशंकर पटेल पुत्र अलगू निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 40 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0-204/2014 धारा-272,273 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.07.2026 को मा0 न्यायालय FTC-2 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त शिवशंकर पटेल पुत्र अलगू निवासी हरैया थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*






