*TV 20 NEWS || AZAMGARH : नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या, 5 साल बाद आरोपी को उम्रकैद और ₹83 हजार जुर्माना*
*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 23.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*➡ थाना सरायमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 11.02.2021 को वादिनी मुकदमा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र मन्नू यादव निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी नाबालिग पुत्री को खेत से वाईक से घर लाते समय जबरजस्ती दुष्कर्म के बाद हत्या कर लाश को छुपा देना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0-15/2021 धारा-363,376(3),302, 201भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-23.02.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त जीतू उर्फ जितेन्द्र यादव पुत्र मन्नू यादव निवासी सिकरौर सहबरी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 83 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






