*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 03.08.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अबैध अस्त्र रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि (40 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना अतरौलिया में पंजीकृत अपराध जिसमें अवैद्य अस्त्र (चाकू) रखने के आरोप में 1 आरोपी अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि (40 दिवस) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-07.02.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री सुरेश कुमार मिश्र तत्कालीन थानाघ्यक्ष अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित फर्द दी कि अभियुक्त मो0 असलम पुत्र वहादार निवासी ग्राम कोटवा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के कब्जे से एक अदद अवैद्य अस्त्र (चाकू) बरामद होना
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0-64/2008 धारा-4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृति के आधार पर ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 03.08.2026 को मा0 न्यायालय जे0एम0 कोर्ट नं0 -14 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त मो0 असलम पुत्र वहादार निवासी ग्राम कोटवा, थाना जैतपुर, जनपद अम्बेडकरनगर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (40 दिन) के कारावास व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






