*TV 20 NEWS || चन्दौली: गोवंश तस्करी के विरुद्ध चन्दौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई — गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की ₹49.91 लाख की अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश*

*कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली*
*प्रेस नोट दिनांक – 30.08.2026*

*🔴 गोवंश तस्करी के विरुद्ध चन्दौली पुलिस की बड़ी कार्रवाई — गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की ₹49.91 लाख की अवैध रूप से अर्जित अचल सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश*

*🔹 गोवंश की अवैध तस्करी जैसे संगठित अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चन्दौली पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी।*

*🔹 थाना अलीनगर के गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोहम्मद यासिर की आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अचल सम्पत्ति पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्की की कार्रवाई।*

*🔹 कुर्की आदेश प्राप्त की गई अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य ₹49,91,813/-।*

*🔹 जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा वाद संख्या 938/2026 में पारित आदेश*

*प्रकरण का विवरण-*
चन्दौली पुलिस द्वारा जनपद में गोवंश की अवैध तस्करी एवं इससे जुड़े संगठित अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना अलीनगर से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन, निवासी भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर, थाना पुरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
अभियुक्त के विरुद्ध थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 32/2024, धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 पंजीकृत है।

पुलिस की आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर अभियुक्त द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क किए जाने हेतु जिलाधिकारी चन्दौली के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की गई थी।

*अभियुक्त का नाम व पता-*
मोहम्मद यासिर पुत्र तजम्मुल हुसैन, निवासी भरैठा तालुका मोईनुद्दीनपुर, थाना पुरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज।

*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-*
1-मु0अ0सं0 180/2020 — धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।
2-मु0अ0सं0 32/2024 — धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986, थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली।

*₹49.91 लाख की सम्पत्ति कुर्क-*

जिलाधिकारी चन्दौली द्वारा वाद संख्या 938/2026, सरकार बनाम मो0 यासिर, में पारित आदेश के अनुसार अभियुक्त की निम्न अचल सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने का आदेश दिया गया है—

*मौजा भरैठा, तालुका मोईनुद्दीनपुर, परगना एवं तहसील सदर, जनपद प्रयागराज, स्थित खाता संख्या 11 में गाटा संख्या 276 एवं 277 में अभियुक्त का कुल 533.33 वर्गमीटर हिस्सा तथा खाता संख्या 42, गाटा संख्या 252 में अभियुक्त का 285 वर्गमीटर हिस्सा, अर्थात कुल 818.33 वर्गमीटर अचल सम्पत्ति।*

*निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार उक्त सम्पत्ति का कुल मूल्य ₹49,91,813/- (उनचास लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तेरह रुपये) निर्धारित किया गया है।*

जिलाधिकारी द्वारा उक्त सम्पत्ति के प्रबन्धन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को प्रशासनिक नियुक्ति कर सक्षम मजिस्ट्रेट के माध्यम से सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए हैं।

*अपराध से अर्जित सम्पत्ति पर सीधा प्रहार-*

चन्दौली पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गोवंश की अवैध तस्करी एवं अन्य संगठित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध केवल गिरफ्तारी तक कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध से अर्जित सम्पत्ति का चिन्हीकरण कर नियमानुसार उसकी कुर्की एवं जब्ती की प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी।

यह कार्रवाई अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करने तथा अपराध से अर्जित अवैध सम्पत्ति को राज्य के पक्ष में कुर्क करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

चन्दौली पुलिस की अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत गोवंश की अवैध तस्करी में संलिप्त एवं संगठित अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।