*TV 20 NEWS || AZAMGARH : जिलाधिकारी न्यायालय की बड़ी कार्रवाई—लोक सुरक्षा एवं लोकशांति के दृष्टिगत 07 शस्त्र लाइसेंस निरस्त*

*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक–20.09.2026*
*जनपद–आजमगढ़*

*जिलाधिकारी न्यायालय की बड़ी कार्रवाई—लोक सुरक्षा एवं लोकशांति के दृष्टिगत 07 शस्त्र लाइसेंस निरस्त*

*• भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) के तहत 07 शस्त्र लाइसेंस निरस्त, एक लाइसेंसधारी की मृत्यु के बाद लाइसेंस स्वतः समाप्त।*

*• थाना गम्भीरपुर के एक ही शस्त्र लाइसेंसी मो0 आरिफ के राइफल व रिवॉल्वर सहित 02 शस्त्र लाइसेंस निरस्त।*

*• हर्ष फायरिंग एवं शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को न्यायालय ने माना लोक सुरक्षा/लोकशांति के लिए महत्वपूर्ण आधार।*

*• थाना बरदह के शस्त्र लाइसेंसी के विरुद्ध कई आपराधिक अभियोग एवं थाना महराजगंज, कोतवाली व निजामाबाद के मामलों में आपराधिक प्रकरणों के आधार पर कार्रवाई।*

*• जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा पुलिस आख्या, आपराधिक इतिहास, शस्त्र/कारतूस के उपयोग एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर नियमानुसार पारित किये गये आदेश।*

*विस्तृत विवरण—*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में शस्त्र लाइसेंसों की समीक्षा एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ के न्यायालय द्वारा भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के अंतर्गत दिनांक 15.09.2026 को पारित विभिन्न आदेशों में *कुल 07 शस्त्र लाइसेंस निरस्त* किये गये हैं। एक अन्य प्रकरण में लाइसेंसधारी की मृत्यु होने के कारण लाइसेंस स्वतः समाप्त माना गया है।

*01. थाना गम्भीरपुर—मो0 आरिफ*

मो0 आरिफ पुत्र अब्दुल वहाब निवासी ग्राम कमरावों, थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़ के *राइफल संख्या 75-0941, लाइसेंस संख्या 418/2005* तथा *रिवॉल्वर संख्या 6696, लाइसेंस संख्या 270* को निरस्त किया गया।

*आपराधिक इतिहास—*
मु0अ0सं0 212/2018 धारा 354, 342, 352, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट, थाना गम्भीरपुर, जिसमें अभियोग विशेष न्यायालय पॉक्सो में विचाराधीन बताया गया है।
मु0अ0सं0 227/2018 धारा 147, 323, 504, 506 भा0द0वि0।
मु0अ0सं0 338/2012 धारा 147, 342, 323, 504, 506 भा0द0वि0।
इसके अतिरिक्त धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही का भी आदेश में उल्लेख है।

पुलिस आख्या में शस्त्र खरीदने से अब तक कुल 150 कारतूस क्रय किये जाने तथा मात्र 03 कारतूस अवशेष होने का उल्लेख किया गया। न्यायालय द्वारा हर्ष फायरिंग को दण्डनीय कृत्य बताते हुए शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन एवं लोकशांति/लोकसुरक्षा प्रभावित होने के आधार पर दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त किये गये।

*02. थाना कोतवाली—मनजीत उर्फ रंजीत सिंह*

मनजीत उर्फ रंजीत सिंह पुत्र स्व0 यदुनन्दन सिंह निवासी पुरा जोधी, थाना कोतवाली, आजमगढ़ के *एन0पी0बी0 राइफल संख्या AB-972506, लाइसेंस संख्या 148/98* को निरस्त किया गया।

*आपराधिक इतिहास—*
मु0अ0सं0 183/2020 धारा 307 भा0द0वि0 एवं धारा 30 आयुध अधिनियम, थाना जानकीपुरम, लखनऊ। पुलिस आख्या के अनुसार अभियोग विचाराधीन है तथा संबंधित राइफल दिनांक 30.05.2020 से थाना जानकीपुरम, लखनऊ में जमा है।

न्यायालय द्वारा उपलब्ध पुलिस आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करते हुए लोक सुरक्षा एवं लोकशांति के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

*03. थाना महराजगंज—मो0 फैसल*

मो0 फैसल पुत्र मो0 हम्माद निवासी ग्राम सिकन्दरपुर, थाना महराजगंज के *एन0पी0बी0 राइफल संख्या AB-0702428, लाइसेंस संख्या 918/07* को निरस्त किया गया।

*आपराधिक इतिहास—*
मु0अ0सं0 18/2018 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा0द0वि0।
मु0अ0सं0 21/2018 धारा 147, 148, 149, 332, 353 भा0द0वि0 एवं धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट।
मु0अ0सं0 177/2022 धारा 307, 392, 506 भा0द0वि0।
मु0अ0सं0 256/2022 धारा 147, 307, 323, 427 भा0द0वि0।

पुलिस आख्या में लाइसेंसी शस्त्र से संबंधित फायरिंग तथा कारतूसों के उपयोग का उल्लेख किया गया। न्यायालय द्वारा उपलब्ध तथ्यों एवं लोक सुरक्षा/लोकशांति के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

*04. थाना बरदह—अशरफ जुमा/जमो*

अशरफ जुमा/जमो पुत्र रुस्तम अली निवासी ग्राम मोहम्मदपुर फेटी, थाना बरदह के *डी0बी0बी0एल0 गन संख्या 7940, लाइसेंस संख्या 6051* को निरस्त किया गया।

*आपराधिक इतिहास—*
मु0अ0सं0 131/1994 धारा 147, 148, 149, 307, 504, 506 भा0द0वि0।
मु0अ0सं0 285/2008 धारा 147, 148, 149, 323, 392, 452, 504, 506 भा0द0वि0।
मु0अ0सं0 433/2015 धारा 143, 147, 148, 149, 352, 504 भा0द0वि0 एवं धारा 7 सी0एल0ए0 एक्ट।
मु0अ0सं0 36/2016 धारा 143, 147, 148, 149, 336, 341, 352, 427, 504, 506 भा0द0वि0 एवं सी0एल0ए0 एक्ट।
मु0अ0सं0 07/2020 धारा 3, 7, 25, 27 आयुध अधिनियम।
मु0अ0सं0 235/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट।

पुलिस आख्या में कई आपराधिक अभियोगों के लंबित होने एवं इतिहासशीटर के रूप में दर्ज होने का उल्लेख किया गया। न्यायालय द्वारा अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त लोक सुरक्षा एवं लोकशांति के दृष्टिगत शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया।

*05. थाना निजामाबाद—जिलेदार यादव*

जिलेदार यादव पुत्र बासुदेव यादव निवासी ग्राम बैसर संसारपुर, थाना निजामाबाद के *एस0बी0बी0एल0 गन संख्या N23189, लाइसेंस संख्या 99/2002* को निरस्त किया गया।

*आपराधिक इतिहास—*
मु0अ0सं0 327/2025 धारा 115(2), 352, 351(3), 110, 117(2) बीएनएस, थाना निजामाबाद। पुलिस आख्या के अनुसार अभियोग में आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

पुलिस आख्या में वर्ष 2003 से 2025 तक कुल 125 कारतूस क्रय किये जाने तथा 17 कारतूस अवशेष होने का उल्लेख किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोग एवं शस्त्र/कारतूस संबंधी तथ्यों का परीक्षण कर लोक सुरक्षा एवं लोकशांति के दृष्टिगत लाइसेंस निरस्त किया गया।

*06. थाना फूलपुर—असहद उर्फ चुन्नू शेख*

असहद उर्फ चुन्नू शेख पुत्र हारून निवासी ग्राम विशेसा, थाना फूलपुर के *रिवॉल्वर संख्या 115101254, लाइसेंस संख्या 361/08* के संबंध में कार्यवाही की गई थी।

*आपराधिक इतिहास—*
मु0अ0सं0 68/2016 धारा 147, 148, 186, 323, 504, 506 भा0द0वि0, थाना फूलपुर।

कार्यवाही के दौरान शस्त्र लाइसेंसी की दिनांक 04.09.2024 को मृत्यु होने की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा मृत्यु के उपरान्त शस्त्र लाइसेंस स्वतः समाप्त मानते हुए कार्यवाही समाप्त की गई तथा लाइसेंस पंजिका में *“शस्त्र लाइसेंस निरस्त”* अंकित करने एवं नवीनीकरण न करने के निर्देश दिये गये।

*पुलिस कार्यवाही—*
जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में संबंधित शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त किये जाने का अंकन लाइसेंस पंजिका में किये जाने तथा संबंधित शस्त्र कार्यालय एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है।

*जनपद में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता एवं लोक सुरक्षा/लोकशांति को प्रभावित करने वाले मामलों में नियमानुसार कार्रवाई निरंतर जारी है।*