*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 29.09.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा मारपीट के आरोप में *दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 1 माह का साधारण कारावास व 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*थाना जीयनपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें मारपीट के के आरोप में 04 आरोपी अभियुक्तो प्रत्येक को 1 माह का साधारण कारावास व 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-12.03.2009 को वादी मुकदमा सुभाष चन्द पुत्र बसईराम निवासी ज्ञानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि *अभियुक्तगण 1.गुलाब पुत्र बुद्धई 2. सुनील पुत्र रामदास 3.छोटू पुत्र रामदास 4. कन्हई पुत्र महेन्द्र निवासीगण ज्ञानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी को गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व जान से मारने की धमकी देना ।*
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जीयनपुर पर मु0अ0सं0-221/2009 धारा-308,323,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में आज दिनांक-29.09.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-4 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. गुलाब पुत्र बुद्धई 2. सुनील पुत्र रामदास 3.छोटू पुत्र रामदास 4. कन्हई पुत्र महेन्द्र निवासीगण ज्ञानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 1 माह के साधारण कारावास व 2500-2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*






