*TV 20 NEWS || AZAMGARH :उचित दर विक्रेता के विरुद्ध जांच में 82.13 कुंतल खाद्यान्न एवं 0.42 कुंतल चीनी की कमी मिली, अनुबंध निलंबित कर एफआईआर की कार्रवाई*

 

आजमगढ़, 02 अक्टूबर 2026//

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति विभाग द्वारा की जा रही खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की समीक्षा के क्रम में विकास खंड जहानागंज की ग्राम पंचायत मन्दे की उचित दर दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उचित दर विक्रेता श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व. निरंजन राम की दुकान में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई है।

पूर्ति निरीक्षक जहानागंज द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2026 को खाद्यान्न वितरण रिपोर्ट (माह सितंबर 2026) की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत मन्दे की उचित दर दुकान पर कुल 453 अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के सापेक्ष मात्र 272 कार्डधारकों को खाद्यान्न वितरण किया गया था। दुकान का वितरण प्रतिशत 60.09 प्रतिशत पाया गया, जो विकास खंड में सबसे कम था। इसके बाद उसी दिन दोपहर 12:15 बजे उचित दर दुकान का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उचित दर विक्रेता मौके पर उपस्थित मिलीं। दुकान खुलवाकर स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें दुकान में खाद्यान्न शून्य पाया गया। विक्रेता द्वारा मौके पर स्टॉक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा बताया गया कि निर्धारित दुकान परिसर के अतिरिक्त कहीं भी खाद्यान्न नहीं रखा गया है तथा दुकान का संचालन उनके पुत्र द्वारा किया जाता है।

विभागीय ऑनलाइन पीडीएस रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30 सितंबर 2026 को विक्रेता के स्टॉक में 18.47 कुंतल गेहूं, 63.66 कुंतल चावल तथा 0.42 कुंतल चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी, जबकि मौके पर उक्त खाद्यान्न एवं चीनी उपलब्ध नहीं पाए गए। इस प्रकार कुल 82.13 कुंतल खाद्यान्न तथा 0.42 कुंतल चीनी की कमी पाई गई।

जांच के दौरान मौके पर उपस्थित 06 अन्त्योदय एवं 28 पात्र गृहस्थी, कुल 34 कार्डधारकों के बयान भी दर्ज किए गए। कार्डधारकों द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि विगत अवधि में ई-पॉस मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का वितरण नहीं किया गया। जांच के दौरान कार्डधारकों के बयानों एवं विभागीय पीडीएस अभिलेखों का भी परीक्षण किया गया। जांच में उचित दर दुकान पर विभागीय सूचनाओं का समुचित प्रदर्शन न पाया जाना, स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत न किया जाना तथा ऑनलाइन अभिलेखों के सापेक्ष खाद्यान्न एवं चीनी की भारी कमी सहित अन्य अनियमितताएं सामने आईं।

उक्त जांच के आधार पर उचित दर विक्रेता श्रीमती मुन्नी देवी, ग्राम पंचायत मन्दे, विकास खंड जहानागंज, तहसील सदर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध आवश्यक वस्तुओं के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन का मामला पाया गया। प्रकरण में उचित दर दुकान का अनुबंध निलंबित करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने के संबंध में आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर उचित दर विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार द्वारा निर्देशित किया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा एवं नियमानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा तथा वितरण में अनियमितता, कालाबाजारी अथवा लाभार्थियों के अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।