*TV 20 NEWS || AZAMGARH :फरार अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर मुनादी, 29 अक्टूबर तक उपस्थित न होने पर कुर्की की कार्यवाही की चेतावनी*
*प्रेस-विज्ञप्ति*
*थाना तरवां, जनपद आजमगढ़*
*फरार अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के आदेश पर मुनादी, 29 अक्टूबर तक उपस्थित न होने पर कुर्की की कार्यवाही की चेतावनी*
मु0अ0सं0 137/2026 धारा 420/467/468/471/506 भादवि थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्त *दीपक गौड़ पुत्र रामबदन गौड़ निवासी ग्राम राजापुर भड़सर, थाना बिरनो, जनपद गाजीपुर* लगातार फरार चल रहा है। अभियुक्त न तो पुलिस के समक्ष उपस्थित हो रहा है और न ही मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विधिक प्रक्रिया का अनुपालन कर रहा है।
अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध *NBW एवं धारा 82 सीआरपीसी (धारा 84 बीएनएसएस)* के तहत आदेश जारी किया गया है। उक्त न्यायालयीय आदेश के अनुपालन में आज दिनांक *04.10.2026* को थाना तरवां पुलिस द्वारा अभियुक्त के घर एवं मोहल्ले में नियमानुसार *मुनादी कराकर न्यायालय के आदेश से आमजन को अवगत कराया गया।*
मुनादी के दौरान अभियुक्त को निर्देशित किया गया कि वह *दिनांक 29.10.2026 तक मा0 न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित हो*, अन्यथा उसके विरुद्ध नियमानुसार *अग्रिम विधिक कार्यवाही एवं कुर्की की कार्यवाही* की जायेगी।
*कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम*
1. *उ0नि0 रुपेश सिंह*, चौकी प्रभारी रासेपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ (विवेचक)
2. *का0 अरविन्द कुमार*, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़






