*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांकः 07.11.2026 जनपद आजमगढ़*
*🔹 ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी से चोरी के आरोपी को सजा।*
*🔹 मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बितायी गयी 01 माह 21 दिन की अवधि के कारावास एवं 2,300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*
घटना का विवरण- दिनांक 20.09.2003 को वादी मुकदमा राजदेव राम पुत्र स्व0 बेचन राम निवासी ग्राम विजौली, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त सुबाष राय पुत्र विक्रम राय निवासी ग्राम भैसकुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ द्वारा उनके खेत में लगे ट्यूबवेल का मोटर एवं अन्य सामान चोरी कर लिया गया है।
उक्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0-274/2003 धारा 379, 411 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना पूर्ण करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।
न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाई- ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 07.11.2026 को मा0 न्यायालय जे0ए0 कोर्ट नं0-16, आजमगढ़ द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर *अभियुक्त सुबाष राय उपरोक्त को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गई अवधि (01 माह 21 दिन) के कारावास एवं 2,300 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया।






