पराविधिक स्वयं सेवक के चयन में ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी वरीयता

आजमगढ़ 23 जुलाई– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनिता ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली पराविधिक स्वयं सेवक योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ में मुख्यालय व तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन किया जाना है। इस सम्बन्ध में अध्यापक (सेवानिवृत्त अध्यापकों सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवक व वरिष्ठ नागरिक, एस.एस.डब्ल्यू छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, चिकित्सक, छात्र व विधि छात्र (जब तक कि वह अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं होते), एनजीओ व क्लब के गैर राजनीतिक सदस्य, महिला संगठनों के सदस्य, मैत्री संगठन व अन्य समूह के सदस्य, शिक्षित बन्दी जो अच्छे व्यवहार के हों तथा लम्बी अवधि के सजा करागार में काट रहे हों तथा अन्य व्यक्ति जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तहसील विधिक सेवा समिति इसे हेतु योग्य समझें, में से ऐसे व्यक्तियों को जो विधिक सेवा जन समूह को उपलब्ध कराने व निचले व कमजोर लोग के व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उनके विकास व सामाजिक उत्साह हेतु इच्छुक हो, को पराविधिक स्वयं सेवक के चयन में वरीयता दी जायेगी। एक व्यक्ति केवल एक ही आवेदन कर सकेगा। अधिवक्ता आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे।
उन्होने जन साधारण से अपील किया है कि जो व्यक्ति पराविधिक स्वयं सेवक के अन्तर्गत चयनित होना चाहते हैं वे अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 23 जुलाई 2021 से 01 अगस्त 2021 तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आजमगढ़ के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र की प्रति जनपद न्यायालय आजमगढ़ की वेबसाईट से अपलोड की जा सकती है अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है।