समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जायेगा आयोजन

आजमगढ़ 02 अगस्त– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अनीता ने बताया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिनेश चन्द के आदेशानुसार दिनांक 11 सितम्बर 2021, दिन शनिवार को प्रातः 10ः00 बजे से जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभों से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जायेगा। वादकारी अपने सम्बन्धित न्यायालय में सम्पर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सन्दर्भित कराकर लोक अदालत का लाभ उठायें।