वाहन स्वामी अपने वाहन के पुनः पंजियन हेतु सक्रियता वरतें नहीं तो पंजीयन संख्या हो सकता है निरस्त

आजमगढ़ 06 अगस्त- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सत्येन्द्र कुमार सिंह यादव ने बताया कि मा0 हरित न्यायाधिकरण एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय स्तर पर दर्ज निजी वाहन (मोटर साइकिल/स्कूटर/मोटर कार) जिनकी पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, ऐसे वाहनों की अनुमानित संख्या 68 हजार है। इनके वाहन स्वामी अपने वाहन के पुनः पंजियन हेतु कोई प्रयास नहीं कर रहें। जिन वाहनों के पंजियन क्रमॉक UHX, UMD, UTQ, UP50, UP50A, UP50B, UP50C, UP50D, UP5OF, UP50G, UPSOH, UP50J, UP50K, UP5OL, UP50M से प्रारम्भ होते हैं, इनकी पंजीयन वैधता (पंजियन तिथि से 15 वर्ष) समाप्त हो चुकी है। इन वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे वाहन के पुनः पंजियन सम्बन्धित औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण कराके कार्यालय से सम्पर्क कर पुनः पंजियन करा लें।
उन्होने कहा कि जो वाहन स्वामी पुनः पंजियन नहीं करायेगें, उनके वाहन के प्रति पंजियन पुस्तिका को मा0 हरित न्यायाधिकरण एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय- समय पर दिये गये निर्देशों के अनुपालन एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 53 (1) की उप धारा (क) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित/निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।