AZAMGARH, पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने का इच्छुक व्यक्ति करें ये काम

मीडिया सेल
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय
आजमगढ़

प्रेस नोट

आजमगढ़ 18 फरवरी– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अन्तर्गत Senior citizen (above 80 years of age), Persons with disability flagged in the database of electoral roll and COVID-19 suspect or affected persons श्रेणी के अनुपस्थित मतदाताओं को मतदान हेतु पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिये गये है कि अनुपस्थित मतदाता (AVSCs. AVPDs and AVCOs) यदि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने का इच्छुक है तो उसके द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया फार्म-12घ को सम्बन्धित बीएलओ द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने 05 दिन के अन्दर सम्बन्धित मतदाता के घर से कलेक्ट कर लिया जायेगा तथा रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद में निर्वाचन हेतु दिनांक 10 फरवरी 2022 को सूचना निर्गत की जा चुकी है, जिसके आलोक में अनुपस्थित मतदाता द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ फार्म-12घ के बीएलओ द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से कलेक्ट कर रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुपस्थित मतदाताओं (AVSCs. AVPDs and AVCOs) द्वारा फार्म-12घ में उल्लेखित पते पर मतदान अधिकारियों द्वारा मतदान कराये जाने के लिए प्रथम बार जाया जाता है और मतदाता अनुपस्थित मिलता है तो मतदान अधिकारियों के दल द्वारा मतदान कराये जाने हेतु सम्बन्धित मतदाता के घर पर मतदान कराये जाने के लिए द्वितीय बार जाया जायेगा और द्वितीय बार मतदान के लिए जाने के तिथि की सूचना सम्बन्धित मतदाता के घर पर दे दी जायेगी। द्वितीय भ्रमण के दौरान यदि मतदाता घर पर उपस्थित नहीं मिलता तो मतदान अधिकारियों के दल द्वारा मतदाता के घर पर अगले भ्रमण/ कार्यवाही की आवश्यकता नही है। मतदान अधिकारियों के दल द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं (AVSCs. AVPDs and AVCOs) के पते पर जाकर मतदान कराये जाने की योजना इस प्रकार बनायी जायेगी कि मतदान की प्रक्रिया सम्बन्धित विधान सभा के लिए आयोग द्वारा निर्धारित मतदान की तिथि से एक दिन पूर्व पूरी हो जाए। दिनांक 15 फरवरी 2022 तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किये जाने हेतु इच्छुक अनुपस्थित मतदाताओं से कलेक्ट किये गये फार्म-12घ के आधार पर रिटर्निग ऑफिसर द्वारा निर्धारित फार्मेट पर सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
उक्त अनुपस्थित मतदाताओं (AVSCs. AVPDs and AVCOs) द्वारा पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराये जाने हेतु दिनांक 26 फरवरी 2022 से दिनांक 01 मार्च 2022 तक की समय सारणी निर्धारित की गयी है। मतदान कराने के उपरान्त मतपत्र युक्त लिफाफे, मतपत्रों के प्रतिपर्ण एवं अन्य सामग्री को जनपद स्तर/तहसील स्तर/विकास खण्ड स्तर पर बनाये गये स्ट्रांग रूम में रखा जायेगा तथा नामित रिटर्निंग आफिसर मतगणना दिनांक 10 मार्च 2022 को प्रातः 5ः00 बजे स्ट्रांग रूम खोलकर मतपत्रों को मतगणना स्थल पहुॅचायेंगे।
उपरोक्त प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के पर्यवेक्षण में सेक्टर ऑफिसर द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा। Absent Voters के मतदान कराये जाने हेतु रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं (AVSCs. AVPDs and AVCOs) की सूची मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी एवं उसकी पावती सुरक्षित रखी जायेगी। अनुपस्थित मतदाताओं की सूची निर्धारित फार्मेट पर तैयार की जायेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व होगा कि वो पोस्टल बैलेट द्वारा अनुपस्थित वोटर्स के मतदान हेतु निर्धारित दिनांक, समय एवं स्थान की सारणी बनाकर राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराकर उसकी पावती सुरक्षित रखें। मतदाताओं को पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान कराये जाने हेतु 02 कर्मचारियों की नियुक्ति मतदान अधिकारी के रूप में की जा चुकी है तथा जिनका प्रशिक्षण भी दिनांक- 08 फरवरी 2022 को पूर्ण हो चुका है। अनुपस्थित वोटर्स के मतदान हेतु माइक्रो आब्जर्वर भी नियुक्त की जा चुकी है। अनुपस्थित वोटर्स को एसएमएस/बाई पोस्ट/बीएलओ के द्वारा मतदान अधिकारियों के दल के मतदान तिथि एवं समय से पूर्व में अवगत करा दिया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व होगा कि अनुपस्थित वोटर्स के मतदान को पोस्टल बैलेट जारी करने के पश्चात मतदाता सूची के मास्टर कॉपी में सम्बन्धित निर्वाचक के सामने पीबी अंकित किया जायेगा। यदि कोई मतदाता अन्धता/अशक्तता के कारण मतदान करने में असमर्थ है तो ऐसे किसी व्यक्ति की सहायता ले सकता है जो 18 वर्ष की आयु से कम न हों। ऐसे प्रकरणों में Conduct of Election Rule-1961 के नियम 49एन में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मतदान सहायक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा मतदान गोपनीयता सुनिश्चित की जायेगी और ऐसा व्यक्ति केवल एक निर्वाचक के लिए सहायक/साथी के रूप में कार्य करेगा। मतपत्र पर मतदान हेतु उम्मीदवार के नाम के सामने क्रास मार्क (x) और टिक मार्क लगाया जायेगा। मतदान टीमों के साथ पुलिस सुरक्षा व्यवस्था भी की जायेगी। AVSCs. AVPDs. And AVCOs के पते पर मतदान की कार्यवाही के समय वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक मतदान दल के साथ एक वीडियोग्राफर की नियुक्ति की जायेगी। वीडियोग्राफी का कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि मतदान की गोपनीयता भंग न हो। रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक दिन की गयी वीडियोग्राफी को अपने स्तर पर सुरक्षित रखेंगे तथा उसकी एक सीडी उप जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
कोविड-19 संक्रमित मतदाता हेतु नियुक्त मतदान अधिकारियों को पीपीई कीट सहित उपयुक्त सुरक्षा उपकरण नोडल स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। राजनैतिक दल/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी यदि चाहें तो मतदान की प्रक्रिया निगरानी हेतु अपने स्तर से अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति कर सकते है। रिटर्निग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगें कि मतदान पश्चात मतपत्रों से युक्त लिफाफे स्ट्रांग रूम में रखने एवं मतगणना तिथि को स्ट्रांग रूम खोले जाने हेतु निर्धारित समय एवं दिनांक की सूचना समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में लिखित रूप से प्रेषित की जायेगी। स्ट्रांग रूम खोलने एवं बन्द करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसओपी के अनुसार स्ट्रांग रूम से सम्बन्धित लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं स्ट्रांग रूम पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करायी जायेगी। पोस्टल बैलेट हेतु नामित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व होगा कि डाक मतपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में आरओ मुख्यालय हेतु प्रयुक्त जीपीएस युक्त वाहन को प्रयोग में लायेगा।
विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण ज्योति निकेटन स्कूल एतलस टैंक, आजमगढ़ पर दिनांक 23 फरवरी 2022 से दिनांक 02 मार्च 2022 तक निर्धारित है। मतदान कार्मिकों की द्वितीय प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन प्रातः 9ः00 बजे से प्रशिक्षण की समाप्ति तक पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी। पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कार्मिकों के द्वारा मतदान किये जाने हेतु मानक प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके अन्तर्गत मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने वाले कर्मियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप-12 के आधार पर डाक मतपत्र जारी किया जायेगा। रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व होगा कि डाक मतपत्र जारी करने के पश्चात मतदाता सूची के मास्टर कॉपी में उक्त मतदाता के नाम के सम्मुख लाल स्याहीं पीबी अंकित किया जायेगा। मतदान की कार्यवाही के समय वीडियोग्राफी की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक फैसिलिटेशन केन्द्र पर एक वीडियोग्राफर की नियुक्ति की जायेगी। वीडियोग्राफी का कार्य इस प्रकार किया जायेगा कि मतदान की गोपनीयता भंग न हो। प्रशिक्षण के प्रत्येक दिन मतदान के पश्चात डाक मतपत्र मतपेटी से बाहर किये जायेगें और विधान सभावार लिफाफों की गिनती कर उसे एक बड़े लिफाफे में सील किया जायेगा। तत्पश्चात उसी दिन कोषागार, आजमगढ़ के डबल लॉक में जमा किया जायेगा। उक्त लिफाफे पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नाम फैसिलिटेशन केन्द्र का नाम मतदान की तिथि एवं उसमें निहित डाक मतपत्रों की संख्या सुस्पष्ट तरीके से लिखी जायेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मिथिलेश कुमार तिवारी, उपायुक्त एनआरएलएम/नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट का यह दायित्व होगा कि वे डाक मतपत्र द्वारा प्रतिदिन जनपदवार डाले गये डाक मतपत्रों का विवरण आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें। अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त राजनैतिक दल/ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के साथ बैठक कर डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान प्रक्रिया से अवगत करायेगें। फैसिलिटेशन केन्द्र पर राजनैतिक दल/निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी यदि चाहें तो मतदान की प्रक्रिया निगरानी हेतु अपने स्तर से अपना अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति कर सकते हैं। मुख्य कोषाधिकारी, आजमगढ़ मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण के तिथियों में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के पश्चात विधान सभावार मतपत्रों के पैकेट कोषागार के डबल लॉक में रखवाना सुनिश्चित करेगें तथा मतगणना हेतु दिनांक 10 मार्च 2022 को प्रातः 5ः00 डबल लॉक खोलकर मतगणना स्थल पर ले जाने हेतु नामित अधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। रिटर्निंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करेगें कि मतदान के पश्चात मतपत्रों से युक्त लिफाफे स्ट्रांग रूम में रखने एवं मतगणना तिथि को कोषागार का डबल लॉक खोलने हेतु निर्धारित समय एवं दिनांक की सूचना समस्त राजनैतिक दलों एवं निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व में लिखित रूप से प्रेषित की जायेगी। कोषागार का डबल लॉक खोलने एवं बन्द करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार कोषागार के डबल लॉक से सम्बन्धित लॉगबुक तैयार की जायेगी एवं स्ट्रांग रूम पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करायी जायेगी। पोस्टल बैलेट हेतु नामित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का यह दायित्व होगा कि मतगणना के दिन डाक मतपत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में मतगणना केन्द्र तक ले जाए जाने हेतु जीपीएस युक्त वाहन का प्रयोग करेंगे।

—–जि0सू0का0-आजमगढ़-18.02.2022——-