नई दिल्लीः पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को अर्जी दी। आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी। उन्हें सीबीआई ने इस मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। चिदंबरम 17 अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं।
सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से मिली मंजूरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था। उस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इसके बाद ईडी ने इस संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।