ब्यूरो रिपोर्ट | आजमगढ़ |
आजमगढ़ जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि शासन के आदेश के क्रम कोविड-19 के प्रसार के रोकथाम हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य उपाय लागू करने हेतु उठाये जाने वाले कदम हेतु चिकित्सा शिक्षा को छोड़कर शेष सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, जिम, म्यूजियम, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक केन्द्र, स्वीमिंग पूल एवं थियेटर दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक बन्द कराने के निर्देश दिये गये हैं। जिससे इस उपाय को अपनाकर किसी बीमारी की वृद्धि की दर एवं इससे होने वाली मृत्यु दर को कम किया जा सके।
जिलाधिकारी ने मुरली थियेटर पहाड़पुर, आजमगढ़/जुगल चित्र मन्दिर, मुबारकपुर/प्रकाश चित्र मन्दिर मुबारकपुर/अजा वाटर पार्क बद्दोपुर आजमगढ़ के स्वामी/लाइसेंसी/संचालकों को आदेशित किया है कि आप अपने सिनेमा/वाटर पार्क को शासन के आदेशानुपालन मंे तत्काल प्रभाव से दिनांक 02 अप्रैल 2020 तक संचालन बन्द रखना सुनिश्चित करें।