वाराणसी : हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 52,000/-52,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी
कार्यालय पुलिस अधीक्षक वाराणसी, ग्रामीण
प्रेस नोट
दिनांक-30.04.2022
हत्या से सम्बन्धित अभियुक्तगण को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास तथा 52,000/-52,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी
आज दिनांक 30-04-2022 को पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण व अपर पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण के निर्देशन में मानिटरिंग सेल व थाना फूलपुर की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना फूलपुर में पंजीकृत मु0अ0सं 64/2002 धारा 147,323/149,304/149,504 भादवि व न्या0मु0न0354/04 से संबंधित अभियुक्त रामनरेश पुत्र केदार पटेल, मुन्ना पुत्र लालचन्द पटेल, लालचन्द पुत्र कुबेर पटेल, हंसराज पुत्र कुबेर पटेल, शिवधनी पुत्र रूपनाथ पटेल, ज्वाला पुत्र स्व0 तिलकधारी पटेल, रमेश उर्फ झुन्ना पुत्र शिवशंकर पटेल निवासीगण लखमीपुर थाना फूलपुर वाराणसी को धारा 147 भादवि 01-01 वर्ष का साधारण कारावास, व 500-500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 323/149 भादवि में छः-छः माह का साधारण कारावास व 500-500- रूपये अर्थदण्ड, धारा 304 भादवि में प्रथम खण्ड 149 भादवि के लिए 10-10 वर्ष कठोर कारावास व 50000-50000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 01-01 वर्ष साधाराण कारावास व 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । समस्त अर्थदण्ड की धनराशि में से आधा भाग मृतक के वारिसो को व घायलो को बराबर दिया जायेगा । अर्थदण्ड न अदा करने पर अपराधीगण को छः-छः माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी । सभी सजाये साथ-साथ चलेगी ।
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी
ग्रामीण।






