आजमगढ़ : जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेशो पर आइये डालते है एक नज़र…

आजमगढ़ – कोविड-19 के संक्रमण एवं प्रसार को देखते हुए भारत सरकार द्वारा लाकडाउन घोषित किया गया है। उक्त के क्रम में उ0प्र0 शासन व मा0 न्यायालयों से प्राप्त आदेशों के क्रम में मण्डल कारागार, आजमगढ़ से कुल 132 कैदी रिहा किया जाना है।
उक्त के क्रम में जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा जिला कारागार आजमगढ़ का निरीक्षण किया गया।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) आजमगढ़ व क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज आजमगढ़ को निर्देश दिये कि रिहा होने वाले बन्दियों को उनके गन्तव्य तक पहुॅचाने हेतु समुचित प्रबंध कराना सुनिश्चित करें।

आजमगढ़ – जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2020 से मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय में पंजीकृत हैं, इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यदि वे या उनके परिवार के सदस्य, अन्त्योदय योजना के कार्डधारक होने पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क तथा यदि वे या उनके परिवार के सदस्य पात्र गृहस्थी योजना में कार्डधारक है, को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट दर से सम्पूर्ण यूनिट का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा। यह स्पष्ट हो कि उक्त किसी श्रेणी का परिवार, जो किसी भी योजना के राशनकार्ड में आच्छादित नहीं है, तो उसे निःशुल्क खाद्यान्न नहीं दिया जाना है। केवल अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड में सम्मलित परिवारों को ही निःशुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण बायोमेट्रिक किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि वितरण कार्य उचित दर विक्रेताओं के यहाँ तैनात नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार बनाये गये रजिस्टर पर अंकित करते हुए किया जायेगा। प्रत्येक विकेता अपनी दुकान पर हैण्डवास एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य तौर पर करेगा। लाभार्थियों के बीच एक मीटर की दूरी पर गोला बनाते हुए कम से कम दस गोले बनाकर ही लाभार्थी को क्रम के अनुसार वितरण करेगें। खाद्यान्न का वितरण में प्राथमिकता के रूप में अन्त्योदय अन्न योजना एवं मनरेगा जाब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर वितरण करने के उपरान्त ही अवशेष पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को वितरित किया जायेगा। उचित दर विक्रेता के सम्पूर्ण वितरण की देख-रेख हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गठित आपदा समिति को भी अधिकृत किया गया है।
जनपद स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षक तथा समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि वे कम से कम 05 उचित दर दुकानों का भ्रमण करेगें तथा उसकी फोटोग्राफ भी रखेगें तथा जिसकी सूचना जिला पूर्ति कार्यालय में संकलित करायेगें।
जिला पूर्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दिवस में कितने लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया गया है, उसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत करायेगें।

कोरोना वायरस के दृष्टिगत जिलाधिकारी ने प्रिय प्रधान जी को लिखा पत्र

आजमगढ़ – जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि प्रिय प्रधान जी ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल एवं अन्य शासकीय कर्मचारी तथा जन सहयोग से कोविङ-19 (कोरोना वायरस) रोग की रोकथाम में आप द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है, परन्तु यह सम्भावना है कि आपकी ग्राम पंचायत में एक सप्ताह के अन्दर दिल्ली, एन0सी0आर0 (नोयडा, गाजियाबाद) से काफी संख्या में लोग आये होगें, उनको लेकर संक्रमण की रोकथाम की दृष्टि से आपकी एवं ग्रामवासियों की चिन्तायें वाजिब हैं। संक्रमण की जो भी आशंका है, उसको सावधानी से रोकथाम किया जाय। इसके प्रति दहशत का भाव नहीं होना चाहिए और जो व्यक्ति बाहर से ग्राम पंचायत में आया हुआ है, उसके प्रति घृणा का भाव भी नहीं होना चाहिए। इस हेतु यह आवश्यक है कि उससे सामाजिक दूरी एवं सतर्कता बनायी जाय।
जिलाधिकारी ने बताया हे कि बाहर से आये हुए व्यक्तियों को स्थानीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण हो जाय। स्वास्थ्य परीक्षण में यदि संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 14 दिन न्यूनतम एकांतवास में रखा जाय। यदि उसके घर में कोई अलग कक्ष है और अलग से शौचालय प्रयोग करने की स्थिति है तो सामाजिक दूरी एवं स्वच्छता के मानको के साथ होम कोरेन्टाईन किया जाय। यदि ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसी गांव में किसी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को ही 14 दिन के लिए एकांतवास शेल्टर के रूप में परिवर्तित कर दिया जाय। प्रयास हो कि ऐसे विद्यालय का चयन किया जाए, जिसमें एक से अधिक शौचालय उपलब्ध हों और यदि एक से अधिक शौचालय उपलब्ध नहीं है तो एक व्यक्ति के प्रयोग करने के बाद हर बार से सेनेटाईज करने की व्यवस्था की जाय। विद्यालय में बेड की इस तरह व्यवस्था किया जाय कि उनके बीच की न्यूनतम दूरी 2 मीटर हो। सम्बंधित व्यक्तियों को भोजन बनाने की व्यवस्था विद्यालय के रसोइयों का उपयोग किया जा सकता है तथा उनके बेड, चारपाई, खाद्य सामग्री आदि की व्यवस्था जन सहयोग से किया जा सकता है और जन सहयोग से उक्त व्यवस्था सम्भव न हो तो शासन द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। जो भी एकांतवास शेल्टर बनायें, उसकी सूचना ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल, प्रभारी चिकित्साधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को भेज दिया जाय और व्हाट्सएप्प में भी डाल दिया जाय। यह ध्यान रखा जाय कि जो लोग एकांतवास शेल्टर पर ड्यूटी पर लगे हों, वे मास्क लगायें, सेनेटाईज रहें एवं सामाजिक दूरी का ध्यान रखे। शासकीय प्रतिपूर्ति के लिए यदि विल देना है तो पूर्व में ही खण्ड विकास अधिकारी से सचिव के माध्यम से वार्ता करके दर का निर्धारण कर लिया जाय, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। यदि प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण में सर्दी, बुखार, खांसी आदि की गम्भीर स्थिति दिखायी पड़ती है तो उसको 102, 108 नम्बर पर काल करके प्रभारी चिकित्साधिकारी से उपचार कराया जाए और उसे चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित एकांतवास शेल्टर में भेज दिया जाय। यदि इस कार्य में स्थानीय प्रभारी चिकित्साधिकारी का अपेक्षित सहयोग न मिल रहा है तो मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उनके द्वारा व जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित कन्ट्रोल रूम को अवश्य अवगत कराया जाए।
ग्राम स्तर पर जो एकांतवास शेल्टर होगा, वहां पर सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों तथा पी0आर0डी0 की भी ड्यूटी लगायी जा सकती है, जिसके लिए ग्राम पंचायत अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला युवा कल्याण अधिकारी, आजमगढ़ से सम्पर्क कर लें। यदि ग्राम स्तर पर व्यवस्था सम्भव न हो तो आप खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी को अवगत करायें, ताकि ब्लाक स्तर पर चिन्हित एकांतवास शेल्टर में ऐसे व्यक्तियों को शिफ्ट किया जा सके।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपदा की इस घड़ी में समस्त प्रधान ग्राम आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने के नाते पूर्ण मनोयोग, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता एवं सतर्कता के साथ एक जिम्मेदार संस्था के रूप में अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन करेगें।

आजमगढ़ – विश्व के कई देशों में महामारी का रूप ले चुके नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव की दृष्टि से शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुक्रम में जनपद के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए कोरेन्टाइन हेतु विकास खण्ड स्तर पर कोरेन्टाइन शेल्टर होम बनाये जाने के निमित्त विद्यालय भवनों की तत्काल आवश्यकता है।
उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-65 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए विकास खण्ड ठेकमा के एमके राय महाविद्यालय भगवानपुर, कोयलसा के किसान बालिका इण्टर कालेज एकडंगी, अतरौलिया के लोदी किसान महाविद्यालय एवं धनन्जय महाविद्यालय अतरौलिया, महराजगंज के एशियन पब्लिक स्कूल तेरही, मार्टीनगंज के केवी इण्टर कालेज मार्टीनगंज, मुहम्मदपुर के रामदेव गल्र्स महाविद्यालय रानीपुर रजमो, मेंहनगर के माॅ वैष्णव महाविद्यालय गहुनी, बिलरियागंज के राहुल सांकृत्यायन पब्लिक स्कूल पटवध, मिर्जापुर के फातिमा बालिका इण्टर कालेज दाउदपुर, हरैया के सहजानन्द महाविद्यालय हरैया, पवई के राजकीय महिला महाविद्यालय अम्बारी, पल्हनी के माडर्न पब्लिक स्कूल रानी की सराय, पल्हना के आजाद पालिटेक्निक भरथीपुर पल्हना, सठियांव के आरके फार्मेसी कालेज सुराई सठियांव, फूलपुर के रण बहादुर महाविद्यालय, तहबरपुर के माॅ बुद्धा महाविद्यालय निजामाबाद, तरवां के चैरी बेलहा महाविद्यालय, जहानागंज के एसकेडी इण्टर कालेज धनहुआ, अहिरौला के माॅ शारदा महाविद्यालय गजही, अजमतगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय जीयनपुर तथा विकास खण्ड लालगंज के ठाकुर विद्यालय मन्दिर ग्लोबल पब्लिक स्कूल कैथीशंकरपुर को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया गया है।
उपरोक्त विद्यालय के प्रबन्धक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य विद्यालय की वर्तमान सुविधाओं के साथ विद्यालय की चाभी संबंधित खण्ड विकास अधिकारी को हस्तगत करायेंगे। आदेश के उल्लंघन की दशा में आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-57 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

आजमगढ़ – कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद में लाकडाउन लागू होने पर जिलाधिकारी की पहल पर जनपद के विभिन्न प्रतिष्ठानों एवं जनपद के सम्भ्रान्त नागरिकों द्वारा जरूरतमन्द व्यक्तियों को राहत सामग्री वितरित की गयी। जिसमें इस्लामिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा 21 कुन्तल आटा, 21 कुन्तल चावल, 10 कुन्तल दाल, 600 लीटर खाद्य तेल को पैकेट बनाकर ककरहटा के आस-पास 250 गरीब परिवारों को वितरित किया गया।
इसी क्रम में पंकज सिंह द्वारा रोडवेज पर यात्रियों को 250 लंच पैकेट एवं पानी की बोतल दी गयी, भारत रक्षा दल द्वारा 200 पैकेट लंच पैकेट एवं पानी की बोतल दी गयी, रामू मिस्त्री (दूर्गा टाकिज) द्वारा 150 पैकेट लंच पैकेट व पानी की बोतल दी गयी, रवि प्रकाश सभासद द्वारा 150 लंच पैकेट, होटल फाच्र्यून द्वारा 250 लंच पैकेट सिधारी गौरियान बस्ती में, राजश्री कमेटी द्वारा 200 लंच पैकेट झुग्गी झोपड़ियों में एवं गुरूद्वारा कमेटी द्वारा 1000 लंच पैकेट रोडवेज पर लंगर लगाकर, इस प्रकार कुल 2200 लंच पैकेट एवं पानी की बोतल जन सहयोग से वितरित की गयी।
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मण्डलायुक्त ने की मण्डलवासियों से लाकडाउन का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील
कहा पूरा प्रशासनिक अमला दिन रात परिश्रम कर मूलभूत सुवधिायें उपलब्ध करा रहा है
आज़मगढ़ 30 मार्च — मण्डलायुक्त कनक त्रिपाठी ने कोरोना वायरस के संक्रमण और फैलाव को रोकने हेतु समस्त मण्डवासियों से वर्तमान में लागू लाकडाउन का पूर्णतया अनुपालन करने अपील की है। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि वैश्विक महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस की विभीषिका से देश को सुरक्षित करने के उद्देश्य से लाकडाउन की घोषणा की गयी है जिसका पूर्णतया अनुपालन करना सभी लोगों का परम्कर्तव्य है। मण्डलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने अपनी अपील में लोगों को अफवाहों से बचने एवं कोरोना वायरस के मिथकों को दूर कर सही ज्ञान से जागरुक बनने का आह्वान किया। उन्होंने सभी लोगों से कहा कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालयों द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं सुझावों के अनुसार सावधानी बरतें तथा लाकडाउन का पूरी तरह अनुपालन करते हुए इस वैश्विक महामारी के संक्रमण, प्रसार और प्रभाव को समाप्त करने में सहयोग देने की अपेक्षा की है। श्रीमती त्रिपाठी ने यह भी कहा कि दिये गये दिशा निर्देशों और सुझावों पर पूर्णरूप से अमल करके हम शीघ्र ही इस वैश्विक महामारी से निजात पाने में सफल होंगे।
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आजमगढ़ कोविड-19 के दृष्टिगत जनपद लाकडाउन की स्थिति में आज रोडवेज आजमगढ़ पर कुछ व्यक्तियों को पैदल जाते हुए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा देखा गया। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा जाने वाले यात्रियों को एक जगह एकत्रित कराया गया। इन यात्रियों की संख्या लगभग 200 थी, जिसमें बलिया के 83, मऊ के 40, अम्बेडकर नगर के 08 एवं गोरखपुर के यात्री थे।
जिलाधिकारी द्वारा एकत्रित हुए यात्रियों को लंच पैकेट उपलब्ध कराया गया और उनको सरकारी बसों के माध्यम से यात्रियों के संबंधित जिला मुख्यालय पर भेजा गया।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने भेजे जाने वाले यात्रियों के संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से वार्ता की गयी एवं कहा गया कि जिला मुख्यालय पर यात्रियों के पहुॅचने पर उनको कोरेन्टाइन कराया जाय।
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आजमगढ़  कोविड-19 के दृष्टिगत के बचाव के दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह द्वारा कार्यालय कक्ष में बैंक के अधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने समस्त बैंक कर्मियों से अनुरोध किया कि जिस प्रकार पुलिस, स्वास्थ्य, अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कर्मचारियों द्वारा जनता को 24 घण्टे अपनी सेवायें दे रहे हैं। उसी प्रकार सभी बैंक कर्मी अप्रैल के प्रथम सप्ताह से जनता के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए उन्हें बैंकिंग सेवायें प्रदान करना सुनिश्चित करंे।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बैंक कर्मियों से यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता का पूर्ण सहयोग करें, जिससे उन्हें बैंकिग सेवाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या न हो। जिलाधिकारी ने समस्त बैंको के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि बैंक शाखाओं के अतिरिक्त संबंधित बैंकों के आउटलेट भी खोलना सुनिश्चित करें तथा आउटलेट के कर्मचारी किसी आम जनता से बैंकिंग सेवाओं के बदले कोई अतिरिक्त चार्ज नही लेंगे। इसी के साथ ही उन्होने यह भी निर्देश दिये कि बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेन्सिंग का ध्यान रखा जाये, ज्यादा भीड़ बढ़ने पर ग्राहकों के लिए अस्थायी सेड बनाना सुनिश्चित करें एवं सेड में ग्राहकों हेतु सेनेटाइजर भी रखवाना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि समस्त बैंकों के एटीएम में भी सेनेटाइजर रखवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि ग्राहक कोविड-19 के प्रभाव से बच सकें।
इस अवसर पर एलडीएम यूबीआई शंकर चन्द सामन्त एवं आरबीआई सहित समस्त संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

आजमगढ़ – जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 अप्रैल 2020 से मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक एवं ऐसे दिहाड़ी मजदूर जो नगर निकाय में पंजीकृत हैं, इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों को यदि वे या उनके परिवार के सदस्य, अन्त्योदय योजना के कार्डधारक होने पर 35 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क तथा यदि वे या उनके परिवार के सदस्य पात्र गृहस्थी योजना में कार्डधारक है, को 05 किलोग्राम प्रति यूनिट दर से सम्पूर्ण यूनिट का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा। यह स्पष्ट हो कि उक्त किसी श्रेणी का परिवार, जो किसी भी योजना के राशनकार्ड में आच्छादित नहीं है, तो उसे निःशुल्क खाद्यान्न नहीं दिया जाना है। केवल अन्त्योदय योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड में सम्मलित परिवारों को ही निःशुल्क खाद्यान्न दिया जायेगा। खाद्यान्न का वितरण बायोमेट्रिक किया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि वितरण कार्य उचित दर विक्रेताओं के यहाँ तैनात नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार बनाये गये रजिस्टर पर अंकित करते हुए किया जायेगा। प्रत्येक विक्रेता अपनी दुकान पर हैण्डवास एवं पानी की व्यवस्था अनिवार्य तौर पर करेगा। ई-पास मशीन को छूने से पहले कोटेदारों द्वारा सेनेटाइजर से कार्डधारकों का हाथ धुलाया जायेगा। लाभार्थियों के बीच एक मीटर की दूरी पर गोला बनाते हुए कम से कम दस गोले बनाकर ही लाभार्थी को क्रम के अनुसार वितरण करेगें। खाद्यान्न का वितरण में प्राथमिकता के रूप में अन्त्योदय अन्न योजना एवं मनरेगा जाब कार्ड होल्डर, श्रम विभाग के पंजीकृत श्रमिक व नगर निकाय में पंजीकृत श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर वितरण करने के उपरान्त ही अवशेष पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को वितरित किया जायेगा। उचित दर विक्रेता के सम्पूर्ण वितरण की देख-रेख हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर गठित आपदा समिति को भी अधिकृत किया गया है।
जनपद स्तर से मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, समस्त पूर्ति निरीक्षक तथा समस्त जिलास्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि वे कम से कम 05 उचित दर दुकानों का भ्रमण करेगें तथा उसकी फोटोग्राफ भी रखेगें तथा जिसकी सूचना जिला पूर्ति कार्यालय में संकलित करायेगें।
जिला पूर्ति अधिकारी का यह दायित्व होगा कि प्रत्येक दिवस में कितने लाभार्थियों को कितनी मात्रा में खाद्यान्न का वितरण किया गया है, उसकी सूचना मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत करायेगें।