आजमगढ़ : कलेक्ट्रेट सभागार में गेहॅू खरीद वर्ष 2020-21 से संबंधित गेहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारियों के साथ बैठक सम्पन्न

ब्यूरो रिपोर्ट |आजमगढ़ |

अप्रैल– जिलाधिकारी नागेन्द्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गेहॅू खरीद वर्ष 2020-21 से संबंधित गेहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में गेहुॅ खरीद 15 अप्रैल 2020 से प्रारम्भ हो रहा है। इसके लिए जनपद आजमगढ़ में गेहूॅ खरीद हेतु खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 43, यूपी एग्रो के 03 एवं भारतीय खाद्य निगम के 02, कुल 68 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये हैं। गेहूॅ खरीद वर्ष 2020-21 में ऑनलाइन खरीद की जायेगी, जिसके लिए कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कृषक खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पर किसी भी जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से पंजीकरण करा सकते है। पंजीकरण कराने हेतु भू-सम्बन्ध अभिलेख/खतौनी, पहचान पत्र/आधार, फोटो एवं बैंक पासबुक लेकर जाना आवश्यक है। गेहूं खरीद वर्ष 2020-21 हेतु शासन द्वारा गेहूँ का समर्थन मूल्य कामन गेहूँ रू0 1925.00 प्रति कुन्तल घोषित किया गया है। समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को उतराई, छनाई/सफाई के लिए रू0 20 कुन्तल की दर से भुगतान समर्थन मूल्य के साथ किया जायेगा। क्रय केन्द्रों पर विजातीय तत्व अधिकतम सीमा 0.75 प्रतिशत, अन्य खाद्यान्न 2.00 प्रतिशत, क्षतिग्रस्त दाने 2.00 प्रतिशत, किंचित क्षतिग्रस्त दाने 4.00 प्रतिशत, सिकड़े एवं टूटे दाने 6.00 प्रतिशत एवं नमी अधिकतम सीमा 12.00 प्रतिशत के अनुसार गेहूॅ क्रय किया जायेगा। सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं शुक्रवार सीमान्त एवं लघु कृषकों से गेहूँ विक्रय हेतु आरक्षित रखा जाएगा। इस वर्ष बटाईदार एतं अनुबन्धित कृषकों से भी गेहूं खरीद की जायेगी। सभी गेहूँ क्रय केंद्रों पर बैनर लगा होना चाहिए, जिसपर टोल फ्री नं0 1800-1800-150 अंकित होना चाहिए। केन्द्र पर बैंक का नाम, धान की गुण विनिर्दिष्टिया का प्रदर्शन अवश्य होना चाहिए। गेहूॅ क्रय केन्द्र राजपत्रित अवकाश एवं रविवारीय अवकाश को छोड़कर प्रत्येक दिन प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक खुले रहेंगे। महिलाओं को प्रोत्साहन देने हेतु यदि जमीन के प्रपत्र गहिला के नाम है एवं महिला कृषक स्वयं केन्द्र पर गेहूँ विक्रय करने आती है तो उसको वरीयता देते हुए बगैर नम्बर के भी उसका गेहूँ क्रय किया जा सकेगा। प्रत्येक केंद्र पर इलेक्ट्रानिक कांटे, नमी मापक यंत्र, पंखा, झरना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए तथा किसानों के सुख सुविधा हेतु छाया, कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। केन्द्र पर बाट माप के सत्यापन बाट माप निरीक्षक द्वारा प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करें। मण्डी सचिव, मण्डियों में गेहूं की नीलामी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। उनका दायित्व होगा कि गेहॅू का डिस्ट्रेस सेल की स्थिति उत्पन्न नहीं होना चाहिए। क्रय एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में बोरे न्यूनतग 05 गांठ न धनराशि कम से कम 25 लाख की व्यवस्था क्रय एजेंसियां सुनिश्चित करें। 100 कु0 तक की मात्रा आनलाईन सत्यापन से मुक्त रहेगी, 100 कु0 से अधिक मात्रा का सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित केन्द्रों का प्रत्येक सप्ताह निरन्तर निरीक्षण करायेंगे और केन्द्रों पर बोरा, धनराशि आदि की व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए खरीद सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी ने गेहूॅ केन्द्र प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन की स्थिति में किसाना भयभीत हैं, उनको प्रोत्साहित करें और सभी गेहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारी प्रो-एक्टिव होकर गेहूॅ की खरीद करें। उन्होने गेहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारियों/क्रय एजेंसियों से अपेक्षा किया है कि कृषक से विनम्र व्यवहार करें। केन्द्र पर श्रमिक, धनराशि खाली बोरो की उपलब्धता सदैव बनाये रखें। इलेक्ट्रानिक कांटा-बांटा का ही प्रयोग करें, कांटा-बांटा विभाग से सत्यापित होना चाहिए। इलेक्ट्रानिक कांटे के समुचित चार्ज करने की व्यवस्था रखें। कोराना से बचाव के लिए क्रय केन्द्र पर कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए पर्याप्त मात्रा में सेनेटाइजर व मास्क की व्यवस्था करायी जाय तथा क्रय केन्द्र पर गेहूँ विक्रय करने आने वाले कृषकों को सोशल डिस्टेन्सिंग अवश्य मैनटेन किया जाए और उन्हें भी सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाए। ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल बनाकर सेनेटाइज करायें, गेहूॅ क्रय केन्द्र प्रभारी मास्क लगाकर बैठंे। जिस ट्रक का प्रयोग गेहूॅ खरीद में हो उसे भी सेनेटाइज करायें। समरत क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूँ के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पी0एफ0एम0एस0 (Public Financial Management System) पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात् यथासम्भव 72 घण्टे के अन्तर्गत उनके बैंक खाता में सुनिश्चित कराया जायेगा।
जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को निर्देश दिये कि कोविड-19 महामारी में किसान क्या करें, क्या न करें, इसका बुकलेट प्वाइंट बनाकर गेहॅू क्रय केन्द्र प्रभारियों को उपलब्ध कराया जाय।
जिलाधिकारी ने मार्केटिंग निरीक्षक को निर्देश दिये कि कोटेदारों द्वारा शिकायत की जाती है कि गोदाम से खाद्यान्न कम मिल रहा है, इस तरह की शिकायत नही मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि धान क्रय का पैसा जो यूपी एग्रो व पीसीएफ पर बकाया है, उसका तत्काल भुगतान करें।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद, डिप्टी आरएमओ आरपी पटेल, जिला पूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्र सहित गेहूॅ क्रय केन्द्र के प्रभारी उपस्थित रहे।