आजमगढ़ : विकास खण्ड अजमतगढ़ ग्राम पंचायत छपरासुल्तानपुर के प्रधान के श्रीमती विभा उर्फ निशा के विरूद्ध मनरेगा मजदूरों द्वारा किये गये कार्यों से सम्बन्धित धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित करने के उपरान्त मनरेगा श्रमिको जाॅबकार्ड नही दिया जा रहा है की शिकायत प्राप्त हुई जिसकी जाॅच खण्ड विकास अधिकारी अजमतगढ़ एवं उप जिलाधिकारी सगड़ी आजमगढ द्वारा जांच करायी गयी। जाॅच आख्या में पाया गया कि श्रीमती मीना पत्नी सुरेश ,चम्पा पत्नी रामेश्वर ,सुरेश पुत्र दिल्लू ,राधा पत्नी उदयभान ,मनीषा पत्नी बाबूलाल ,आशा पत्नी रमेश ,सज्जन पुत्र इमारत ,चन्दा पत्नी विरेन्द्र ,भृगुनाथ पुत्र मंगरू एवं नन्दू पुत्र झरफली द्वारा बताया गया कि जाबकार्ड ग्राम प्रधान के पास है, जिसे मांगने के बाद आप देने से इनकार करती है। श्री भगानू पुत्र गजराज का जाबकार्ड भी आपके पास है, मांगने पर उन्हें नहीं देती है। आप द्वारा उन्ह पांच दिन की मु0 500 रू0 मजदूरी हाथ में दी गयी है। कालीचरन पुत्र जोखु ,त्रिलोकी पुत्र मगरू द्वारा बताया गया कि जाबकार्ड प्रधान रखे हए है। मागने पर नहीं दिये। श्री बेचई पुत्र मेरू द्वारा बताया गया कि उनके खाते में एक सप्ताह मु0 2548 रु0 आया था मु0 2500 निकाला जिसमें से मु0 2000 रु0 आप द्वारा ले लिया गया। श्रीमती सुमित्रा पत्नी लालचन्द्र द्वारा बतया गया कि मनरेगा में मेरे द्वारा एक दिन भी कार्य नही किया गया है, लेकिन मेरे खाते में मु0 2548 रू0 आया, ग्राम प्रधान द्वारा मुझसे मु0 2500 रु० निकलवाने के उपरान्त मु0 250 रू0 उन्हें दिया गया। सूरज कुमार पुत्र सुबाष राय द्वारा बताया गया कि ग्राम प्रधान के घर अपना जाब कार्ड मांगने गया तब उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया और मारने के लिए कहें . जाब कार्ड नहीं दिये। श्रीमती लालती देवी पत्नी अर्जन द्वारा अवगत कराया गया कि जाबकार्ड आपके पास है आप माॅगने पर उन्हें इनकार कर दिया गया। प्रकरण के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जांच अधिकारी की जांच आख्या में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि आपके पद का कार्य आपके पति एवं ससुर द्वारा देखा जाता है , जिसके प्रति आप दोषी है। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत छपरासुल्तानपुर के प्रधान श्रीमती विभा उर्फ निशा को पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (1)छः के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।