जिलाधिकारी के अध्यक्षता में मनरेगा सहित अन्य कार्यों पर प्रभावी कार्यवाही हेतु दिया गया विस्तृत निर्देश
आजमगढ़ 02 मई– कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मनरेगा योजनान्तर्गत जाबकार्ड धारक परिवारों, प्रदेश व अन्य जनपदों से आये हुए श्रमिकों का नाम आवश्यकतानुसार उनके परिवार के जाबकार्ड में सम्मिलित कराये जाने/नवीन/ जाबकार्ड की द्वितीय प्रति निर्गत कर इच्छुक श्रमिकों को उनकी ग्राम पंचायत में रोजगार की उपलब्धता कराये जाने की प्रकिया में जनपद के सभी विकास खण्डों के अधिकारियों/ कार्मिकों को वर्तमान परिवेश में प्रेरित किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 29, 30 अप्रैल 2020 एवं दिनांक 02 मई 2020 को क्रमशः जनपद के विकास खण्ड मुख्यालय महराजगंज, सठियांव, फूलपुर, रानी की सरांय एवं ठेकमा में कम्पैक्ट एरिया के अन्य विकास खण्डों के खण्ड विकास अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत में कार्यरत सचिवों, तकनीकी सहायक एवं विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारियों, अति0 कार्यक्रम अधिकारियों के साथ विशेष बैठकें कर समस्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजनान्तर्गत पंजीकृत जाबकार्ड धारक परिवारों को प्रेरित कर उन्हें ग्राम पंचायत में ही रोजगार की उपलब्धता कराये जाने, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित/क्रियाशील महिला स्वंय सहायता समूहों की महिलाओं को प्रत्येक 50 श्रमिकों पर मेठ के रूप में लगाये जाने तथा परियोजना पर समूहों द्वारा स्वयं से निर्मित कराये गये नागरिक सूचना पट्ट को नियमानुसार अनिवार्य रूप से लगाये जाने के साथ-साथ व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु विस्तृत निर्देश दिया गया।
मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला ने बताया कि दिनांक 05 मई 2020 को जल संरक्षण कर पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने की दिशा में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक तालाब खुदाई कार्य अनिवार्य रूप से प्रारम्भ कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारियों को मनरेगा योजनान्तर्गत तालाब का चिन्हीकरण, प्राक्कलन व वर्क आई0डी0 जनरेशन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए गये हैं। इस सम्बन्ध में जनपद स्तरीय अधिकारियों को उक्त दिवस के अवसर पर विकास खण्डों में चिन्हित कार्यस्थलों पर तालाब खुदाई कार्य प्रारम्भ कराये जाने के समुचित अनुश्रवण/पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है, जिनके द्वारा उक्त तिथि को प्रातः 09ः00 बजे से सांय 05ः00 बजे तक भ्रमणशील रहकर ग्राम पंचायतों में कराये जा रहे उक्त प्रकृति के कार्यों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।