उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को अब उनके पद से हटाना नही होगा आसान,

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उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को अब उनके पद से हटाना नही होगा आसान,
योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसको लेकर नई व्यवस्था किया लागू

जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख को सामान्य अविश्वास प्रस्ताव के जरिये हटाया नहीं जा सकेगा
अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख को पदच्युत करने के लिए दो तिहाई बहुमत से सदस्यों का प्रस्ताव पारित होना होगा जरूरी …….. साथ ही इनके खिलाफ दो साल के पहले नहीं लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव

बताते चलें की अभी तक जितने भी अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं उन्हे कर दिया गया है खारिज
अब अगले एक साल तक इनके खिलाफ नही लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव..

बदली नीति के तहत अब अविश्वास प्रस्ताव महज बहुमत यानी 50 फीसदी से ज्यादा वोटों के आधार पर नही होगा पास ……..

मौजूदा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाने के लिए दो तिहाई बहुमत होगा अनिवार्य ……. इस बाबत विधायी विभाग ने अधिसूचना कर दिया है जारी ………

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इस बाबत निर्देश किया गया जारी ……. इसमें पंचायती राज विभाग लखनऊ के निदेशक और उप निदेशक को दी गई है जानकारी ………

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