ईपास-मशीन में कोई भी इनवेलिड मोबाइल नंबर दर्ज करके कोटेदार ट्रांजैक्शन नहीं कर पायेगें – जिला अपूर्ति अधिकारी
आज़मगढ 10 मई — जिला अपूर्ति अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बताया कि नियमित खाद्यान्न वितरण मई माह में 01 मई से 11 मई 2020 तक वितरित किया जा रहा है। जिस ग्राहक का ई-पाॅस मशीन में बायो एथेन्टीकेशन फेल हो जाता है तो ऐसे ग्राहकों को खाद्यान्न वितरण 11 मई को प्रॉक्सी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होने बताया कि इस बार से प्रॉक्सी करने से पूर्व किसी भी कार्ड धारक को मुखिया का अथवा कार्ड में दर्ज किसी सदस्य का मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से ईपॅास-मशीन में दर्ज करने के पश्चात ही प्रॉक्सी की अनुमति दी जाएगी। यदि ईपाॅस-मशीन में एक वैलिड मोबाइल नंबर दर्ज नहीं किया जाता है तो प्रोक्सी ट्रांजैक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसका भी ध्यान रखें की मोबाइल नंबर दर्ज करने में मोबाइल नंबर हेतु सारे कोड लगाए गए हैं इसका मतलब है की ईपाॅस-मशीन में कोई भी इनवेलिड मोबाइल नंबर दर्ज करके कोटेदार ट्रांजैक्शन नहीं कर पायेगें।उन्होने बताया कि यदि कोई गलत मो0नं0 या फिर किसी अन्य व्यक्ति का मो0नं0 डालकर प्रॉक्सी किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखें प्रॉक्सी हेतु दर्ज किये गए मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेज कर तथा कॉल करवा कर इनकी वैलिडिटी एवं सत्यता प्रमाणित की जाएगी। इनवेलिड नंबर या किसी अन्य व्यक्ति का नंबर डाले जाने की दशा में कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।उन्होने बताया कि भविष्य में इन्हीं नंबरों पर ओटीपी जनरेट करा कर प्रॉक्सी की अनुमति दी जाएगी यदि गलत नंबर दर्ज हुआ तो ओटीपी सही व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा और उस कार्ड पर प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन भविष्य में कभी नहीं हो पायेगा। उन्होने सभी अपूर्ति निरिक्षकों/खाद्यान्न वितरण में लगे नोडल अधिकारियों से कहा कि सभी कोटेदारों को निर्देशित कर दें की हर हाल में यह कोशिश करें कि बायो ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही ट्रांजैक्शन हो। थम्ब इंप्रेशन और आई स्कैन, दोनों तरीकों का इस्तेमाल फेल हो जाने के पश्चात ही खाद्यान्न वितरण में प्रॉक्सी ट्रांजैक्शन करें।