प्रेस-विज्ञप्ति
1.पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)- दिनांक 23.01.2022 वादी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि मेरी नाबालिक लड़की को अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र राजेश निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले लगा जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 20/22 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत हुआ था, बाद विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व ¾ पोक्सों एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है।
गिरफ्तारी की विवरण – घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार चल रहा था जिसके क्रम मे अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तारी व पीड़िता की बरामदगी हेतु उ.नि. उमाकन्त शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त श्याम सुन्दर पुत्र राजेश निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को मई खरगपुर मोड़ के पास समय करीब 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।
पंजीकृत अभियोग-
मु.अ.स. 20/22 धारा 363/366 भादवि व बढ़ोत्तरी धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
गिरफ्तार अभियुक्त
1-श्याम सुन्दर पुत्र राजेश निवासी उबारपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ.नि. उमाकान्त शुक्ला का0 सुशील चौधरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़






