लॉक डाउन पार्ट-3 का आज आखिरी दिन, जानिए भोपाल में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा

भोपाल: आज लॉक डाउन फेस 3 का 14वां और आखिरी दिन है। कल सोमवार से इसका चौथा दौर शुरु हो जाएगा। लॉक डाउन के अगले दौर में शासन का प्रयास है कि लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े और उनकी रोज़ मर्रा की जिंदगी आसान हो जाए। इसके साथ ही जो भी काम शुरू हो उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से हो और लोगो में अवेयरनेस बढ़े। जिससे कि लोग खुद अपने आप को संक्रमण से बचने के उपाय करें।

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भोपाल में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसको लेकर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार भोपाल में नगर निगम सीमा के अंदर 6 सेक्टर चिन्हित किए गए हैं। जिनमें वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण कम है तथा भविष्य में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने की संभावना भी कम है। यह क्षेत्र कोलार/होशंगाबाद रोड/ रातीबड़/गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया/बी एच.ई.एल क्षेत्र/ बैरागढ़ है। सेक्टर की सीमा अलग से चिन्हित की जाएगी। मार्केट/कॉम्प्लेक्स में चरणबद्ध तरीके से दुकानों का वर्गीकरण कर प्रत्येक दुकान सप्ताह में 1 या 2 दिन खोलने का प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। कपड़े की दुकान एवं अन्य कर्मिशयल दुकाने जिसमें भीड ज्यादा होने की संभावना है उन्हें 30 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया जाएगा। शहर के छह सेक्टर में 33 फीसदी स्टाफ के साथ प्राइवेट दफ्तर खोलने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को दफ्तर आने की अनुमति नहीं रहेगी।  इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की अनुमति दी जाएगी। इसमें सीपीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और निजी बिल्डर्स को पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि इसके लिए शासन द्वारा तय शर्ते लागू रहेंगी।

मजदूरों को कंस्ट्रक्शन साइट पर रहकर काम करना होगा। यहां से दूसरी जगह जाने की मंजूरी नहीं रहेगी। कपड़े की दुकानें एवं अन्य कर्मिशयल दुकानें, जिनमें भीड़ ज्यादा होने की संभावना है, उनको 30 मई तक बंद रखा जा सकता है। सीपीए, नगर निगम को पानी की सप्लाई, सीवेज, पैचवर्क, पार्क और गार्डन का मेंटेनेस की अनुमति देने की योजना है। होटल और रेस्तरां संचालकों को होम डिलीवरी और पॉर्सल सप्लाई के लिए शॉप खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इन छह सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और मजदूरों को उस सेक्टर का रहवासी होना अनिवार्य है। संबंधित सेक्टर के बाहर का कोई कर्मचारी या मजदूर को दूसरे सेक्टर में जाने की रोक रहेगी। हर कर्मचारी और मजदूर को अपना वोटर आईडी और पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ग्रीन जोन में जाने की अनुमति नहीं होगी। छह सेक्टर में रहने वाले लोग हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट क्षेत्र में नहीं जा सकेंगे। ऐसा करते पाए जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। खास बात यह है कि नगर निगम के बाहर की सीमा बैरसिया और अन्य जगहों में पहले ही लॉक डाउन की सभी शर्ते शिथिल की जा चुकी है वह निरंतर जारी रहेगी।