लखनऊ : अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन नहीं

लखनऊ

अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मियों को पुरानी पेंशन नहीं
केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने साफ की स्थिति,
यूपी नियुक्ति विभाग ने अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को नई पेंशन का हकदार बताया,
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 3 मार्च 2023 को भेजा था पत्र,
राज्यों को भेजे पत्र में केंद्रीय कर्मियों को 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन देने की कही थी
बात,
केंद्रीय कर्मचारियों की लागू व्यवस्था को राज्य सरकार शत प्रतिशत लागू करने के लिए बाध्य नहीं,
राज्य सरकार ने जारी अधिसूचना में 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन देने की जानकारी दी,